पटना: चर्चित शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक फैजल खान उर्फ खान सर को कोचिंग विवाद से जुड़े मामले में पटना सिविल कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। सोमवार को अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली। इसी मामले में न्यायिक हिरासत में बंद उनके दो सुरक्षा कर्मियों समेत कुल छह आरोपियों को भी जमानत प्रदान की गई।
हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज था मामला
खान सर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के साथ शस्त्र अधिनियम (Arms Act) के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपों में हत्या के प्रयास से संबंधित धारा भी शामिल थी। इन आरोपों के बाद उनकी ओर से अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई पूरी होने के बाद सोमवार को फैसला सुनाया गया।
फैसला पहले सुरक्षित रखा गया था
मामले की सुनवाई पूर्व में पूरी हो चुकी थी और अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने खान सर के आपराधिक रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी भी मांगी थी। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया था कि पुलिस अपनी जांच पूरी कर चुकी है और केस डायरी में तथ्यों का उल्लेख किया गया है। इससे पहले 10 जुलाई को फैसला आने की संभावना थी, लेकिन जिला जज की अनुपस्थिति के कारण आदेश जारी नहीं हो सका था।
बचाव पक्ष ने क्या कहा?
खान सर के अधिवक्ता अरविंद सिंह महुआर ने बताया कि अदालत ने उनके मुवक्किल को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा कि कथित हवाई फायरिंग मामले में गिरफ्तार दो सुरक्षा कर्मियों सहित कुल छह लोगों को भी जमानत मिल गई है। वकील के अनुसार, पुलिस जांच के दौरान जो तथ्य सामने आए, उन्हें केस डायरी में दर्ज किया गया।
क्या है मामला?
जानकारी के अनुसार, 4 जून 2026 को खान ग्लोबल स्टडीज संस्थान के समीप कथित गोलीबारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद कदमकुआं थाना पुलिस ने कांड संख्या 418/2026 दर्ज किया था। इस एफआईआर में खान सर, उनके दो सुरक्षा कर्मियों और कुछ अन्य अज्ञात लोगों को नामजद किया गया था। मामले में भारतीय न्याय संहिता और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने दोनों सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।


