Sunday, August 16, 2026

SIR प्रक्रिया में नोटिस मिलने पर न घबराएं, दस्तावेज जमा करने के लिए मिलेगा दोबारा मौका.

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रांची: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा है कि नोटिस मिलने वाले पात्र मतदाताओं को अपनी स्थिति स्पष्ट करने और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की है।

नोटिस मिलने के बाद दो चरणों में मौका

SIR के दौरान नो-मैपिंग, तार्किक विसंगति या अन्य श्रेणियों में आने वाले मतदाताओं को निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) स्तर से नोटिस दिया जाएगा।

नोटिस मिलने के बाद संबंधित दस्तावेज जमा करने के लिए पहले सात दिन का समय मिलेगा। यदि इस अवधि में दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो बूथ लेवल अधिकारी (BLO) दोबारा संपर्क करेंगे और फिर नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद भी दस्तावेज जमा करने के लिए अतिरिक्त सात दिन मिलेंगे।

24 अगस्त से मामलों की सुनवाई

के. रवि कुमार के अनुसार, संबंधित मामलों की सुनवाई 24 अगस्त 2026 से शुरू होगी। इसका उद्देश्य पात्र भारतीय नागरिकों के नाम मतदाता सूची में बनाए रखना या जोड़ना तथा अपात्र लोगों के नाम की जांच करना है।

SIR के तहत दावा और आपत्ति दर्ज कराने की अवधि 5 अगस्त से 15 सितंबर 2026 तक है। प्राप्त दावों और आपत्तियों का निपटारा संबंधित ERO द्वारा 14 अक्टूबर 2026 तक किया जा सकेगा।

नए मतदाताओं के नाम जोड़ने और सुधार का काम

राज्य में पात्र नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के साथ मतदाता सूची में मौजूद विवरण को सुधारने की प्रक्रिया भी चल रही है। दूसरे राज्य की मतदाता सूची में दर्ज ऐसे लोग, जो अपना नाम झारखंड में स्थानांतरित कराना चाहते हैं, निर्धारित फॉर्म-8 और घोषणा पत्र के जरिए आवेदन कर सकते हैं।

एक ही परिवार के सदस्यों को यथासंभव एक ही मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।

मतदाताओं से सहयोग की अपील

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाना है। उन्होंने पात्र नागरिकों से अपने विवरण की जांच करने और जरूरत पड़ने पर निर्धारित दस्तावेज समय पर जमा करने की अपील की।

उन्होंने यह भी कहा कि किसी विदेशी नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के नाम को लेकर आपत्ति है, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म-7 के जरिए शिकायत दर्ज की जा सकती है।

1950 पर मिलेगी जानकारी

SIR, नोटिस, दावा-आपत्ति या दस्तावेजों से संबंधित जानकारी के लिए मतदाता निर्वाचन आयोग की टोल-फ्री हेल्पलाइन 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। अधिकारियों ने पात्र मतदाताओं से अपील की है कि नोटिस मिलने पर घबराने के बजाय निर्धारित समय में जरूरी प्रक्रिया पूरी करें।

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