बनासकांठा (गुजरात) | 30 अक्टूबर 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात के बनासकांठा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना की 24वीं किस्त जारी की। इस अवसर पर देशभर के पात्र किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से कुल 19,000 करोड़ रुपये भेजे जाने की जानकारी दी गई। योजना के तहत पात्र किसानों को 2,000 रुपये की किस्त मिलती है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा के महत्वपूर्ण आधार हैं। सरकार किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कार्यक्रम के दौरान बनासकांठा में 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया।
खाते में किस्त पहुंची या नहीं, ऐसे करें जांच
अगर आप भी PM किसान योजना के लाभार्थी हैं और जानना चाहते हैं कि आपके खाते में 2,000 रुपये आए हैं या नहीं, तो घर बैठे ऑनलाइन स्टेटस देख सकते हैं।
इसके लिए इन चरणों का पालन करें:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट PM किसान पोर्टल पर जाएं।
- होमपेज पर Farmers Corner सेक्शन में जाएं।
- यहां उपलब्ध ‘Know Your Status’ विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड दर्ज करें।
- इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को भरें।
- सबमिट करते ही स्क्रीन पर किस्त और भुगतान से जुड़ी जानकारी दिखाई देगी।
किस्त पाने के लिए ये शर्तें पूरी होना जरूरी
योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को कुछ जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। इनमें प्रमुख हैं:
- लाभार्थी का e-KYC पूरा होना चाहिए।
- बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है।
- बैंक खाते में आधार की सीडिंग और DBT की सुविधा सक्रिय होनी चाहिए।
- भूमि से संबंधित रिकॉर्ड का सत्यापन और लैंड सीडिंग पूरी होनी चाहिए।
यदि इनमें से कोई प्रक्रिया अधूरी है, तो किस्त मिलने में परेशानी हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान संबंधित बैंक या कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
किन लोगों को नहीं मिलता PM किसान योजना का लाभ?
सरकारी नियमों के तहत कुछ श्रेणियों के लोगों को इस योजना से बाहर रखा गया है। इनमें शामिल हैं:
- संवैधानिक पदों पर रहे लोग: वर्तमान या पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक और कुछ अन्य निर्वाचित पदाधिकारी तथा उनके परिवार के पात्रता नियमों के तहत आने वाले सदस्य।
- सरकारी कर्मचारी: केंद्र और राज्य सरकार के अधिकांश सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी। चतुर्थ श्रेणी और मल्टी-टास्किंग स्टाफ के लिए नियमों में अपवाद है।
- आयकरदाता: आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्ति।
- अधिक पेंशन पाने वाले: 10,000 रुपये या उससे अधिक मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी, निर्धारित अपवादों को छोड़कर।
- पेशेवर वर्ग: डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पंजीकृत पेशेवर, जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं।
स्टेटस में दिक्कत आए तो क्या करें?
यदि पोर्टल पर भुगतान की जानकारी नहीं दिख रही है, तो पहले रजिस्ट्रेशन नंबर, e-KYC, आधार-बैंक लिंकिंग और भूमि रिकॉर्ड की स्थिति जांचें। बैंक खाते में DBT की सुविधा भी सक्रिय होनी चाहिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए आधिकारिक PM किसान पोर्टल या संबंधित कृषि विभाग से जानकारी लें।
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