रांची, 5 नवंबर 2026। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में स्थायी मेंबर सेक्रेटरी की नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में हाईकोर्ट ने इंचार्ज मेंबर सेक्रेटरी राजीव लोचन बक्शी सहित अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर 20 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। अब इस जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 23 नवंबर को निर्धारित की गई है।
2021 से अस्थायी व्यवस्था पर उठाए गए सवाल
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में नियमों के अनुसार मेंबर सेक्रेटरी के पद पर स्थायी नियुक्ति होनी चाहिए। हालांकि, वर्ष 2021 से इस पद पर अस्थायी रूप से अधिकारियों को जिम्मेदारी देकर काम कराया जा रहा है।
याचिका में इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बोर्ड में मेंबर सेक्रेटरी के पद पर स्थायी नियुक्ति करने का आग्रह किया गया है।
हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों से मांगा जवाब
मामले की सुनवाई के बाद खंडपीठ ने इंचार्ज मेंबर सेक्रेटरी राजीव लोचन बक्शी और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया। अदालत ने सभी से 20 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
अब इस मामले में 23 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। उस दिन संबंधित पक्षों के जवाब और मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सुनवाई हो सकती है।
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