Thursday, November 5, 2026

बिहार के सरकारी स्कूलों में सभी बच्चों का खुलेगा बैंक खाता, जन्म प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य; 31 दिसंबर तक पूरा होगा अभियान

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Patna News, 5 November 2026: बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र स्कूल के अभिलेख में रखना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक बच्चे का सरकारी या राष्ट्रीयकृत बैंक में एकल अथवा संयुक्त खाता खुलवाने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा विभाग ने इस काम को 31 दिसंबर तक अभियान चलाकर पूरा करने का लक्ष्य तय किया है।

इस संबंध में शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को पत्र जारी किया है। इसमें विद्यालयों में नामांकित सभी बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और उनका बैंक खाता खुलवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है।

जन्म प्रमाण पत्र स्कूल के रिकॉर्ड में रखना जरूरी

शिक्षा विभाग के पत्र के अनुसार, केंद्र सरकार वर्ष 2014 से वित्तीय समावेशन के तहत अधिक से अधिक लोगों के बैंक खाते खोलने पर जोर दे रही है। बच्चों का बैंक खाता खुलवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। विद्यालय में नामांकन और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के दौरान भी यह दस्तावेज उपयोगी होता है।

इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने सभी सरकारी स्कूलों को बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र अपने अभिलेख में सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है।

प्रधानाध्यापक बैंक प्रबंधकों से करेंगे संपर्क

निर्देश के अनुसार, सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक अपने नजदीकी सरकारी या राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा के प्रबंधकों से संपर्क करेंगे। इसके बाद स्कूल में नामांकित सभी बच्चों का बैंक खाता खुलवाने की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।

इस अभियान में उन बच्चों को विशेष प्राथमिकता देने को कहा गया है, जिन्हें छात्रवृत्ति की राशि मिलनी है। बैंक खाते उपलब्ध होने से सरकारी योजनाओं की राशि डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) के माध्यम से सीधे लाभुकों तक पहुंचाने में आसानी होगी।

जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पंचायत और नगर निकायों से संपर्क

शिक्षा विभाग ने जिन बच्चों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, उनके प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी व्यवस्था तय की है। इसके तहत प्रधानाध्यापक अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुखिया से संपर्क करेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में मुखिया या पंचायत सेवक के माध्यम से तथा शहरी क्षेत्रों में संबंधित नगर निकायों के जरिए जन्म प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। स्कूल प्रशासन को संबंधित अधिकारियों से समन्वय कर बच्चों के प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

31 दिसंबर तक पूरा करना है अभियान

शिक्षा विभाग ने जन्म प्रमाण पत्र का रिकॉर्ड तैयार करने और सभी बच्चों का बैंक खाता खुलवाने से जुड़े दोनों कार्यों को 31 दिसंबर 2026 तक पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके लिए विद्यालय स्तर पर अभियान चलाया जाएगा।

इस पहल से बच्चों को छात्रवृत्ति और अन्य सरकारी योजनाओं की राशि सीधे बैंक खाते में उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है।

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