लातेहार | 31 अक्टूबर 2026 | Bharat Superfast News
झारखंड के लातेहार जिले में अल्ट्रासाउंड सेंटरों की निगरानी और नियमों के पालन को लेकर प्रशासन ने सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त (डीसी) संदीप कुमार ने सिविल सर्जन को लातेहार शहर सहित जिले के सभी प्रखंडों में संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों की नियमित जांच करने को कहा है।
शनिवार को पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत आयोजित जिला सलाहकार समिति और निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में जिले के पंजीकृत अल्ट्रासाउंड सेंटरों की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में नए पंजीकरण, नवीनीकरण और निर्धारित नियमों के अनुपालन से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
अल्ट्रासाउंड सेंटरों के दस्तावेजों का होगा सत्यापन
डीसी संदीप कुमार ने निर्देश दिया कि जिले में संचालित सभी अल्ट्रासाउंड केंद्र निर्धारित नियमों और कानूनी प्रावधानों का पालन करें। इसके लिए समय-समय पर केंद्रों के दस्तावेजों की जांच और सत्यापन सुनिश्चित करने को कहा गया।
सिविल सर्जन को नियमित निरीक्षण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि केंद्रों का संचालन निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
PCPNDT एक्ट का उद्देश्य क्या है?
Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (PCPNDT) Act का मुख्य उद्देश्य गर्भधारण से पहले या गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के लिंग चयन और लिंग निर्धारण से जुड़ी गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगाना है। यह कानून बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करने और लिंग आधारित भेदभाव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
बैठक में डीसी ने कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार निगरानी जारी रखने का निर्देश दिया।
जन्म के समय लिंगानुपात की भी हुई समीक्षा
बैठक में जिले के जन्म के समय लिंगानुपात की स्थिति पर भी चर्चा की गई। डीसी ने कहा कि बालिका संरक्षण और लिंगानुपात में सुधार के लिए स्वास्थ्य विभाग सहित सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करना चाहिए।
प्रशासन का जोर जागरूकता बढ़ाने, नियमों के पालन की निगरानी करने और बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने पर है।
बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में सिविल सर्जन डॉ. राजमोहन खलखो सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। समिति ने जिले में पंजीकृत अल्ट्रासाउंड केंद्रों की स्थिति और नए पंजीकरण एवं नवीनीकरण से जुड़े मामलों की समीक्षा की।
प्रशासन के निर्देशों के बाद जिले में अल्ट्रासाउंड केंद्रों के नियमित निरीक्षण और कानूनी प्रावधानों के अनुपालन पर विशेष ध्यान दिए जाने की अपेक्षा है।
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