Thursday, June 18, 2026

पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के तहत, पूरे भारत में कोई भी नागरिक अपने नाम पर केवल एक ही PPF खाता रख सकता है.

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 सुरक्षित निवेश और गारंटीड रिटर्न के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) को देश में सबसे भरोसेमंद माध्यम माना जाता है. टैक्स छूट और सरकारी सुरक्षा के कारण करोड़ों लोग इसमें निवेश करते हैं. हालांकि, जानकारी के अभाव में कई निवेशक एक बड़ी गलती कर बैठते हैं, जो भविष्य में उनके वित्तीय नुकसान का कारण बन सकती है. यह गलती है- अलग-अलग बैंकों या पोस्ट ऑफिस में एक से अधिक PPF अकाउंट खोलना.

क्या कहता है सरकारी नियम?
पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के तहत, पूरे भारत में कोई भी नागरिक अपने नाम पर केवल एक ही PPF खाता रख सकता है. आप चाहे सरकारी बैंक, निजी बैंक या पोस्ट ऑफिस, किसी भी संस्थान का चुनाव करें, लेकिन आपके नाम पर एक्टिव अकाउंट की संख्या सिर्फ एक होनी चाहिए.

अक्सर निवेशक यह सोचते हैं कि अलग-अलग बैंकों में खाता खोलकर वे सालाना ₹1.5 लाख की निवेश सीमा को बढ़ा सकते हैं. जबकि नियमों के अनुसार, ₹1.5 लाख की यह अधिकतम सीमा किसी व्यक्ति विशेष पर लागू होती है, न कि उसके अलग-अलग खातों पर. यदि आप अपने बच्चे के नाम पर भी माइनर अकाउंट खोलते हैं, तो भी आपके और बच्चे के खाते को मिलाकर कुल सालाना निवेश ₹1.5 लाख से अधिक नहीं हो सकता.

नियम उल्लंघन पर वित्तीय नुकसान
यदि किसी निवेशक के पास एक से अधिक PPF खाते पाए जाते हैं, तो नियमों के तहत अतिरिक्त खातों को ‘अनियमित’ या डुप्लिकेट श्रेणी में डाल दिया जाता है. ऐसे मामलों में:

  • आपके केवल पहले खाते को ही वैध माना जाएगा.
  • दूसरे या अन्य सभी अतिरिक्त खातों में जमा की गई राशि पर ब्याज पूरी तरह से रोक दिया जाता है.
  • नियमों का उल्लंघन होने पर विभाग अतिरिक्त खातों को फ्रीज कर देता है, और मैच्योरिटी पर आपको बिना किसी ब्याज के सिर्फ आपकी मूलधन राशि ही वापस मिलती है.
  • अतिरिक्त खाते में जमा रकम पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कोई टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलता.

क्या है सही समाधान?
यदि आपने भूलवश दो खाते खोल लिए हैं, तो तुरंत अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में दोनों खातों को आपस में मर्ज करने का लिखित आवेदन दें. इसके लिए मुख्य खाते को चुनकर दूसरे खाते को बंद करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. ध्यान रहे, यदि आप भविष्य में बैंक बदलना चाहते हैं, तो नया खाता खोलने के बजाय मौजूदा खाते को ही ट्रांसफर कराना नियमों के अनुसार सही और सुरक्षित तरीका है.

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