रांची | 31 अक्टूबर 2026 | Bharat Superfast News
रांची जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने और आम लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ाने का फैसला लिया है। अब व्यावसायिक उद्देश्य से पनीर बनाने, बेचने या अपने प्रतिष्ठान में इस्तेमाल करने वाले सभी व्यक्तियों और संस्थानों को अनिवार्य रूप से खाद्य सुरक्षा विभाग में पंजीकरण कराना होगा। बिना पंजीकरण पनीर का कारोबार करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
होटल, रेस्टोरेंट और मिठाई दुकानों की होगी नियमित जांच
शनिवार को समाहरणालय के ब्लॉक-ए सभागार में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में FSSAI की जिला स्तरीय परामर्शी समिति की बैठक हुई। इसमें वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की गई और आगामी महीनों की कार्ययोजना पर चर्चा हुई।
उपायुक्त ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को जिले के सभी होटल, रेस्टोरेंट और मिठाई दुकानों में नियमित जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पनीर के नमूनों की नियमित जांच, मिलावट पर होगी कार्रवाई
बैठक में पनीर की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखने का निर्णय लिया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम समय-समय पर पनीर के नमूने लेकर उनकी जांच करेगी। जांच में मिलावट या खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित निर्माता या विक्रेता के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि पनीर के निर्माण, बिक्री और व्यावसायिक इस्तेमाल से जुड़े प्रतिष्ठानों को जरूरी पंजीकरण कराना होगा। इसका उद्देश्य खाद्य कारोबार में पारदर्शिता बढ़ाना और उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है।
जागरूकता अभियान और निगरानी व्यवस्था होगी मजबूत
उपायुक्त ने अधिकारियों को आने वाले महीनों में जांच अभियान तेज करने के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन कराया जाए और आम लोगों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
बैठक में निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाने और खाद्य कारोबार से जुड़े प्रतिष्ठानों में नियमों के अनुपालन की नियमित समीक्षा करने पर भी जोर दिया गया।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में एसडीओ सदर कुमार रजत, एडीएम विधि-व्यवस्था धनंजय, जिला आपूर्ति पदाधिकारी रामगोपाल पांडेय, सिविल सर्जन समेत खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी और समिति के सदस्य उपस्थित रहे।
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