पटना | 31 अक्टूबर 2026 | Bharat Superfast News
बिहार में नया बिजली कनेक्शन लेने की योजना बना रहे लोगों को अब पहले से अधिक शुल्क देना पड़ सकता है। राज्य में 1 नवंबर 2026 से नए बिजली कनेक्शन के लिए संशोधित सर्विस कनेक्शन शुल्क लागू होने जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक श्रेणियों के उपभोक्ताओं से कनेक्शन की क्षमता के अनुसार शुल्क लिया जाएगा।
बिजली वितरण कंपनियों ने नई दरों को लागू करने के लिए अपने संबंधित कार्यालयों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। उपभोक्ताओं को आवेदन के समय ही कनेक्शन के लिए देय राशि की जानकारी दी जाएगी।
बिजली कंपनी की याचिका पर आयोग ने दी थी मंजूरी
बिजली कनेक्शन के नए शुल्क को बिहार विद्युत विनियामक आयोग की मंजूरी मिलने की जानकारी दी गई है। बिजली कंपनियों की ओर से दायर याचिका के आधार पर दरें निर्धारित की गई थीं। इसके बाद जुलाई 2026 में ही जिलों में नई दरों की जानकारी साझा की गई थी।
नई व्यवस्था में 150 किलोवाट तक के नए बिजली कनेक्शन के लिए सर्विस कनेक्शन शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके तहत कनेक्शन की श्रेणी और स्वीकृत लोड के आधार पर उपभोक्ताओं को भुगतान करना होगा।
भुगतान के बाद मीटर तक उपलब्ध कराई जाएगी व्यवस्था
नई प्रक्रिया के तहत एलटी सिंगल फेज, एलटी थ्री फेज और एचटी श्रेणी के कनेक्शन निर्धारित शुल्क के आधार पर दिए जाएंगे।
उपभोक्ता द्वारा निर्धारित राशि जमा करने के बाद बिजली वितरण कंपनी तकनीकी जरूरतों के अनुसार प्वाइंट ऑफ सप्लाई यानी मीटर तक आवश्यक विद्युत संरचना और सर्विस तार उपलब्ध कराएगी। इसके बाद नया बिजली कनेक्शन जारी किया जाएगा।
दोनों बिजली वितरण कंपनियों ने अपने विद्युत आपूर्ति अंचलों, प्रमंडलों और उपप्रमंडलों को नई व्यवस्था लागू करने के लिए जरूरी निर्देश दिए हैं।
नए बिजली कनेक्शन के लिए कितनी देनी होगी फीस?
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रमुख श्रेणियों में निर्धारित शुल्क इस प्रकार है:
1. LT सिंगल फेज (7 किलोवाट तक)
- 3 किलोवाट तक: 900 रुपये
- 3 किलोवाट से अधिक: 2,700 रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोवाट पर 1,000 रुपये
2. LT थ्री फेज (5 से 19 किलोवाट)
- 5 किलोवाट तक: 4,500 रुपये
- 5 किलोवाट से अधिक: 4,500 रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोवाट पर 1,500 रुपये
3. LT थ्री फेज (20 से 44 किलोवाट)
- 20 किलोवाट तक: 21,000 रुपये
- 20 किलोवाट से अधिक: 21,000 रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोवाट पर 2,000 रुपये
घरेलू उपभोक्ताओं पर कितना पड़ेगा असर?
नई दरों के उदाहरण के तौर पर, तीन किलोवाट का घरेलू सिंगल फेज कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ता को 900 रुपये सर्विस कनेक्शन शुल्क देना होगा।
वहीं, अधिक लोड वाले कनेक्शन के लिए निर्धारित आधार शुल्क के साथ अतिरिक्त किलोवाट के हिसाब से राशि बढ़ेगी। इसलिए आवेदन करने से पहले उपभोक्ताओं को अपने स्वीकृत लोड और कनेक्शन की श्रेणी के अनुसार शुल्क की जानकारी लेनी चाहिए।
1 नवंबर से लागू होगी नई व्यवस्था
बिहार में नए बिजली कनेक्शन के लिए संशोधित शुल्क 1 नवंबर 2026 से लागू होने की जानकारी दी गई है। उपभोक्ताओं को आवेदन के समय ही देय राशि बताई जाएगी। हालांकि, उपलब्ध विवरण में सभी एचटी श्रेणियों और अन्य संभावित शुल्कों की पूरी सूची शामिल नहीं है। इसलिए अंतिम भुगतान से पहले संबंधित बिजली वितरण कंपनी से लागू शुल्क की पुष्टि करना जरूरी है।
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