Ranchi News: अपात्र राशन कार्डधारियों पर कार्रवाई शुरू, कार और अधिक आय वाले लाभुकों को नोटिस रांची जिले में ऐसे राशन कार्डधारियों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है, जो पात्रता नहीं होने के बावजूद जन वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से सरकारी अनाज का लाभ ले रहे हैं। जिला प्रशासन ने सभी प्रखंडों में जांच अभियान तेज कर दिया है और संबंधित लाभुकों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जिला आपूर्ति शाखा ने उन राशन कार्डधारियों को नोटिस भेजा है, जिनके पास चारपहिया वाहन हैं या जिनकी वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक है, लेकिन वे अभी भी अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के राशन कार्ड के माध्यम से गेहूं और चावल प्राप्त कर रहे हैं। ## जांच में मिले हजारों अपात्र लाभुक प्रशासन की जांच में सामने आया है कि जिले में 3,352 ऐसे परिवार हैं, जिनके सदस्यों के नाम पर चारपहिया वाहन दर्ज हैं। वहीं, 6,556 परिवारों की सालाना आय 6 लाख रुपये से अधिक पाई गई है। इसके बावजूद इन परिवारों द्वारा सरकारी राशन योजना का लाभ लिया जा रहा था। प्रशासन ने इसे झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2024 के प्रावधानों का उल्लंघन बताया है। ## वसूली के साथ हो सकती है कानूनी कार्रवाई प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अपात्र पाए गए लाभुकों से अब तक उठाए गए राशन की राशि की वसूली की जाएगी। गंभीर मामलों में संबंधित लोगों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) भी दर्ज की जा सकती है। जारी नोटिस में लाभुकों को 15 दिनों का समय दिया गया है। इस अवधि के भीतर उन्हें अपना पक्ष रखने, राशन कार्ड सरेंडर करने या निर्धारित जुर्माने की राशि ऑनलाइन जमा करने का निर्देश दिया गया है। ## समय पर जवाब नहीं देने पर होगी कार्रवाई अधिकारियों ने बताया कि तय समय सीमा के अंदर यदि संबंधित व्यक्ति कोई जवाब नहीं देते हैं या आवश्यक प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो प्रशासन नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगा। जिला प्रशासन का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य सरकारी राशन योजना का लाभ केवल वास्तविक और जरूरतमंद पात्र परिवारों तक पहुंचाना है, ताकि योजना का सही लाभार्थियों को फायदा मिल सके।