Monday, April 27, 2026

बेटी की हत्या करने में मां व उसके प्रेमी को उम्रकैद, अदालत ने 32-32 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

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प्रेमी संग बेटी की हत्या कर सबूत मिटाते के मामले में मां और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दोनों पर 32-32 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर 15-15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। माधौगढ़ थाना क्षेत्र के सिरसा दोगढ़ी निवासी अश्वनी दुबे ने पांच अप्रैल 2023 को थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि चार अप्रैल 2023 को वह अपने खेत पर गेहूं की कटाई करने गया था। घर पर छोटी बेटी साहनी (5), बड़ी बेटी ओमनी (12) व डेढ़ वर्षीय बेटा अंशु थे। जब वह खेत से घर आया तो घर पर छोटी बेटी साहनी नहीं थी। खोजबीन के बाद साहनी का शव अस्पताल के पुरानी बिल्डिंग के पास मिला।

प्रेमी संग बेटी की हत्या कर सबूत मिटाते के मामले में मां और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दोनों पर 32-32 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर 15-15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। माधौगढ़ थाना क्षेत्र के सिरसा दोगढ़ी निवासी अश्वनी दुबे ने पांच अप्रैल 2023 को थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि चार अप्रैल 2023 को वह अपने खेत पर गेहूं की कटाई करने गया था। घर पर छोटी बेटी साहनी (5), बड़ी बेटी ओमनी (12) व डेढ़ वर्षीय बेटा अंशु थे। जब वह खेत से घर आया तो घर पर छोटी बेटी साहनी नहीं थी। खोजबीन के बाद साहनी का शव अस्पताल के पुरानी बिल्डिंग के पास मिला।

पुलिस की पूछताछ में राधा देवी ने बताया था कि उसके और नेत्रपाल के बीच दो वर्षों से अवैध संबंध थे। बेटी साहनी ने कई बार देख लिया था। भेद खुलने से डर से उसकी मुंह और नाक दबाकर हत्या कर दी थी। अपर जिला जज भारतेंद्र सिंह ने राधा देवी और नेत्रपाल सिंह राजावत को मासूम की हत्या कर सबूत मिटाते के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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