Friday, July 31, 2026

मधुकम अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व आदेश रद्द; याचिकाकर्ता पर 12 लाख रुपये का जुर्माना.

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रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के मधुकम क्षेत्र से जुड़े अतिक्रमण मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए अपने पहले के आदेश को वापस ले लिया है। न्यायालय ने यह भी माना कि मामले में याचिकाकर्ता की ओर से सभी आवश्यक तथ्यों को प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके चलते अदालत ने याचिकाकर्ता पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पूर्व में पारित उस आदेश को निरस्त किया जाता है, जिसमें संबंधित अंचल अधिकारी (सीओ) को मधुकम, रातू रोड क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था।

सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष यह बात सामने आई कि याचिका दायर करते समय कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाई गई थीं। न्यायालय के अनुसार, याचिकाकर्ता ने संबंधित पक्षों के साथ हुए आर्थिक लेन-देन का उल्लेख नहीं किया और उन्हें मामले में प्रतिवादी भी नहीं बनाया। अदालत ने इसे गंभीर मानते हुए कहा कि शपथपत्र में अधूरी और भ्रामक जानकारी दी गई, जिससे न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास हुआ।

हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 12 लाख रुपये की जुर्माना राशि 12 प्रभावित पक्षों के बीच बराबर-बराबर बांटी जाएगी। यानी प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को एक-एक लाख रुपये दिए जाएंगे।

यह मामला खादगढ़ा शिव दुर्गा मंदिर रोड स्थित मुंडारी प्रकृति की भूमि से जुड़ा है, जहां जिला प्रशासन ने कथित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की थी। इस दौरान स्थानीय निवासियों ने विरोध जताते हुए दावा किया कि उन्होंने निर्धारित मूल्य पर जमीन खरीदकर वर्षों पहले मकान बनाए हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने संबंधित भूमि के लिए करोड़ों रुपये का भुगतान किया था और लंबे समय से वहां निवास कर रहे हैं। ऐसे में बिना उचित समाधान के बेदखली की कार्रवाई किए जाने पर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी।

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और संबंधित पक्षों की कार्रवाई पर सभी की नजर रहेगी।

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