Friday, July 31, 2026

फिरायालाल चौक की दुकानों के किराया विवाद पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार, RMC और सदर अस्पताल से मांगा जवाब.

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रांची: राजधानी के फिरायालाल चौक के समीप स्थित दुकानों के किराया विवाद से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, रांची नगर निगम (RMC) और सदर अस्पताल से जवाब तलब किया है। अदालत ने स्पष्ट करने को कहा है कि इन दुकानों का किराया वसूलने का अधिकार आखिर किस प्राधिकरण के पास है।

यह मामला क्षेत्र के 15 दुकानदारों द्वारा दायर रिट याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत में सामने आया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने पक्ष रखा।

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि फिरायालाल चौक के पास स्थित लगभग 35 दुकानों का आवंटन रांची नगर निगम ने किया था और वर्ष 2012 तक निगम नियमित रूप से दुकानदारों से किराया भी वसूलता रहा। बाद में इन दुकानों को अतिक्रमण की श्रेणी में बताते हुए किराया लेना बंद कर दिया गया।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी बताया कि इस विवाद को लेकर पहले भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। वर्ष 2023 में दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान सदर अस्पताल ने संबंधित भूमि को अपने अधिकार क्षेत्र का हिस्सा बताया था, जिसके बाद मामला आगे नहीं बढ़ सका।

इसके बाद दुकानदार किराया जमा करने के लिए सदर अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां भी किराया स्वीकार नहीं किया गया। अस्पताल प्रशासन ने उन्हें पुनः रांची नगर निगम से संपर्क करने की सलाह दी।

दुकानदारों का कहना है कि वे नियमित रूप से किराया जमा करने के इच्छुक हैं, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि संबंधित दुकानों का किराया किस विभाग या प्राधिकरण को जमा किया जाए। इसी अस्पष्टता को देखते हुए हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों से विस्तृत जवाब मांगा है।

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