नई दिल्ली: मोबाइल कनेक्शन के इस्तेमाल और उनकी पहचान को लेकर दूरसंचार विभाग (DoT) के नियमों के तहत एक व्यक्ति के नाम पर मोबाइल कनेक्शनों की संख्या सीमित है। उपलब्ध सरकारी दस्तावेज के मुताबिक, सामान्य तौर पर एक व्यक्ति को अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन लेने की अनुमति है। असम, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के लिए संबंधित विशेष प्रावधान लागू होते हैं। (Department of Telecommunications)
इसलिए सोशल मीडिया या वायरल खबरों में बताए जा रहे किसी नए नियम को सही मानने से पहले आधिकारिक जानकारी की जांच करना जरूरी है।
क्यों जरूरी है अपने नाम के कनेक्शन की जांच करना?
किसी व्यक्ति की जानकारी के बिना उसके नाम पर मोबाइल नंबर जारी होने से धोखाधड़ी या टेलीकॉम सेवाओं के दुरुपयोग का खतरा हो सकता है। इसी वजह से दूरसंचार विभाग ने TAFCOP सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे नागरिक अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी देख सकते हैं। सरकारी पोर्टल के अनुसार, यह सुविधा उपभोक्ताओं को संभावित धोखाधड़ी से बचाने और अपने नाम पर जारी कनेक्शनों की निगरानी में मदद करती है। (Department of Telecom eServices Portal)
अपने नाम पर जारी मोबाइल नंबर कैसे देखें?
इसके लिए दूरसंचार विभाग की संचार साथी सेवा में उपलब्ध Know Mobile Connections in Your Name सुविधा का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहां अपनी पहचान सत्यापित करने के बाद आपके नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी देखी जा सकती है। (Department of Telecom eServices Portal)
अनजान नंबर मिले तो क्या करें?
अगर जांच के दौरान ऐसा मोबाइल कनेक्शन दिखाई देता है जिसे आपने जारी नहीं कराया है, तो उसे नजरअंदाज न करें। संचार साथी की संबंधित सुविधा के जरिए ऐसे कनेक्शन की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया उपलब्ध है। इसी तरह पुराने या अब इस्तेमाल में नहीं आने वाले नंबरों की भी स्थिति जांची जा सकती है।
जरूरी बात
9 कनेक्शनों की सीमा कोई नया 24 अगस्त 2026 से लागू हुआ नियम नहीं दिखती। दूरसंचार विभाग के उपलब्ध दस्तावेज में 9 मोबाइल कनेक्शन की अनुमति पहले से मौजूद प्रावधान के रूप में दर्ज है। (Department of Telecommunications)
इसलिए “आज से 9 से ज्यादा सिम तुरंत बंद” जैसे दावे को प्रकाशित करने से पहले आधिकारिक आदेश और संबंधित कनेक्शन की वास्तविक स्थिति की पुष्टि करना बेहतर है।
