बिहार में 9 से अधिक मोबाइल सिम रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होने वाली है. टेलीकॉम एक्ट 2023 के तहत, दूरसंचार विभाग ने ऐसे 27.14 लाख नंबरों की पहचान की है. जो तय सीमा से अधिक सिम इस्तेमाल कर रहे हैं.
अगर आपके पास 9 से अधिक मोबाइल सिम कार्ड हैं, तो जल्द ही आपके कुछ नंबर बंद हो सकते हैं. टेलीकॉम एक्ट 2023 लागू होने के बाद, दूरसंचार विभाग ने ऐसे 27.14 लाख मोबाइल नंबरों की पहचान की है. जो तय सीमा से अधिक सिम कार्ड उपयोग कर रहे हैं. नियमों के तहत, अब कोई भी उपभोक्ता 9 से अधिक सिम नहीं रख सकता है. जबकि नॉर्थ-ईस्ट, सिक्किम और जम्मू-कश्मीर के उपभोक्ताओं के लिए यह सीमा 6 सिम तय की गई है.
नियम तोड़ने पर जुर्माना और जेल
अगर कोई गलत दस्तावेज देकर सिम खरीदता है, तो उसे तीन साल की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसके अलावा, 9 से अधिक सिम रखने वाले उपभोक्ताओं को अपना पसंदीदा 9 नंबर चुनने का मौका दिया गया है. यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो अतिरिक्त सिम कार्ड स्वतः बंद कर दिए जाएंगे.
साइबर ठगी पर लगेगी रोक
सरकार का यह कदम साइबर अपराध को रोकने के लिए उठाया गया है. गलत दस्तावेजों से सिम खरीदने वालों की संख्या 1.86 लाख से अधिक पाई गई है. जिनमें जियो के 73 हजार, एयरटेल के 55 हजार, वोडाफोन के 30 हजार और बीएसएनएल के 27 हजार ग्राहक शामिल हैं.
जल्द होगी सख्त कार्रवाई
बिहार में अगले कुछ महीनों में 27 लाख से अधिक नंबरों को बंद किया जाएगा. क्योंकि इनका इस्तेमाल ठगी के लिए किया जा रहा है. यदि आप साइबर ठगी का शिकार होते हैं, तो तुरंत हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें या ‘चक्षु’ पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज कराएं. बता दें कि बिहार में हर दिन औसतन 80 साइबर जालसाजी के मामले चक्षु पोर्टल पर दर्ज किए जा रहे हैं.


