Friday, July 17, 2026

बिहार में मोटर वाहन टैक्स की नई दरें लागू, महंगी बाइक और ऑटो खरीदना होगा महंगा.

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पटना: बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने मोटर वाहन कर (Motor Vehicle Tax) की नई दरों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। नए प्रावधानों के तहत दोपहिया, तिपहिया और कुछ व्यावसायिक वाहनों पर देय कर में बदलाव किया गया है। विशेष रूप से नई बाइक और स्कूटी खरीदने वालों को अब वाहन की कीमत के अनुसार अधिक टैक्स देना होगा।

कीमत के आधार पर तय होगा दोपहिया वाहनों का टैक्स

नई व्यवस्था के तहत दोपहिया वाहनों को उनकी एक्स-शोरूम कीमत के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है।

  • 1 लाख रुपये तक कीमत वाले दोपहिया वाहन पर 9% टैक्स लगेगा।
  • 1 लाख रुपये से अधिक और 8 लाख रुपये तक कीमत वाले वाहन पर 10% टैक्स देना होगा।
  • 8 लाख से 15 लाख रुपये तक की कीमत वाले प्रीमियम दोपहिया वाहनों पर 11% टैक्स निर्धारित किया गया है।
  • 15 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली सुपरबाइक्स और लग्जरी दोपहिया वाहनों पर 13% की दर से एकमुश्त टैक्स वसूला जाएगा।

तिपहिया वाहनों के लिए नई कर व्यवस्था

चार सीट क्षमता वाले नए ऑटो रिक्शा के लिए 15 वर्षों का 11,000 रुपये एकमुश्त टैक्स तय किया गया है। इसके अलावा वाहन मालिकों के लिए वैकल्पिक भुगतान व्यवस्था भी रखी गई है। वे पहले 10 वर्षों के लिए 7,700 रुपये जमा कर सकते हैं और शेष 5 वर्षों के लिए बाद में 7,000 रुपये का भुगतान कर सकते हैं।

वहीं, सात सीट वाले तिपहिया वाहनों पर 15 वर्षों के लिए 16,000 रुपये का एकमुश्त टैक्स निर्धारित किया गया है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पहले 10 वर्षों के लिए 12,000 रुपये और बाद के 5 वर्षों के लिए 10,000 रुपये का भुगतान किया जा सकेगा।

व्यापारिक और भारी वाहनों पर भी नई दरें

नई अधिसूचना के अनुसार, मोटरसाइकिल के निर्माता और डीलरों को प्रति वाहन 600 रुपये का वार्षिक कर देना होगा।

इसके अलावा भारी वाहनों की चेसिस पर प्रति वाहन 1,000 रुपये सालाना टैक्स निर्धारित किया गया है। अन्य श्रेणी के वाहनों पर 800 रुपये प्रति वाहन की वार्षिक कर दर लागू होगी।

परिवहन विभाग का कहना है कि नई कर व्यवस्था अधिसूचना के अनुसार लागू की जाएगी और इसका उद्देश्य वाहन कर प्रणाली को अधिक व्यवस्थित एवं श्रेणी आधारित बनाना है।

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