रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची स्थित गौतम ग्रीन सिटी कॉम्प्लेक्स की एक संपत्ति की कुर्की को लेकर चल रही प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने जिला प्रमाण पत्र पदाधिकारी, रांची की ओर से शुरू की गई प्रक्रिया पर अंतरिम आदेश जारी किया।
यह मामला सुधीर कुमार मिश्रा की याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (HUDCO) की ओर से जारी उस नोटिस को चुनौती दी थी, जिसके आधार पर उनकी संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई शुरू की गई थी।
याचिका में कहा गया कि सुधीर कुमार मिश्रा ने 16 दिसंबर 2022 को गौतम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित संपत्ति खरीदी थी। कंपनी ने HUDCO से कर्ज लिया था, लेकिन समय पर ऋण चुकाने में असफल रही। इसके बाद कंपनी के खिलाफ ऋण वसूली अधिकरण (DRT) में मामला चला।
याचिका के अनुसार, DRT की कार्यवाही के दौरान कंपनी ने अपनी कुछ संपत्तियां बेचकर HUDCO का बकाया भुगतान करने की बात कही थी। हालांकि, संपत्तियों की बिक्री के बाद भी ऋण का भुगतान नहीं किया गया, जिसके बाद कंपनी की संपत्तियों की कुर्की के लिए सर्टिफिकेट प्रक्रिया शुरू की गई।
याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्होंने संबंधित संपत्ति कानूनी प्रक्रिया के तहत खरीदी थी। उनका आरोप है कि निर्माण कंपनी ने उनकी जानकारी के बिना उस संपत्ति को ऋण के लिए गिरवी रखा और अब उसी आधार पर कुर्की की कार्रवाई की जा रही है।
मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की संपत्ति से संबंधित सर्टिफिकेट कार्यवाही पर अस्थायी रोक लगा दी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता चंद्रजीत मुखर्जी ने अदालत में पक्ष रखा।
