Monday, September 21, 2026

अभियान बसेरा: बिहार के भूमिहीन परिवारों को मिलेगा जमीन का हक, अंचल कार्यालय में करें आवेदन.

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पटना: बिहार में पात्र भूमिहीन परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराने के लिए अभियान बसेरा के तहत प्रक्रिया जारी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुसार अब तक 92 हजार से अधिक भूमिहीन परिवारों को जमीन का लाभ दिया जा चुका है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि पात्र परिवारों को आवेदन जमा करने के लिए पटना स्थित राज्य मुख्यालय आने की जरूरत नहीं है। आवेदन संबंधित अंचल कार्यालय में ही जमा किया जा सकता है।

किन परिवारों को मिलेगा लाभ?

अभियान बसेरा के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के पात्र भूमिहीन परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ऐसे परिवार जिनके पास रहने के लिए अपनी जमीन नहीं है, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं।

सरकार का उद्देश्य पात्र वासभूमिहीन परिवारों को आवास के लिए भूमि उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें स्थायी निवास का अधिकार मिल सके।

आवेदन के साथ कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी?

आवेदन जमा करते समय परिवार से जुड़ी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं—

  • परिवार के सभी सदस्यों का विवरण और मोबाइल नंबर
  • आवेदक, पति या पत्नी तथा वयस्क परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियां
  • जाति प्रमाण-पत्र
  • राशन कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र या निवास प्रमाण-पत्र में से उपलब्ध दस्तावेज
  • परिवार का वर्तमान समूह फोटो

दस्तावेजों की उपलब्धता के अनुसार संबंधित प्रमाण आवेदन के साथ संलग्न करने होंगे।

सरकारी जमीन पर रहने वालों को क्या देना होगा?

यदि कोई परिवार फिलहाल सरकारी जमीन पर रह रहा है, तो आवेदन में उस जमीन से संबंधित जानकारी भी देनी होगी। उपलब्ध होने पर मौजा, खाता और खेसरा संख्या जैसी जानकारी देनी होगी।

इसके अलावा आवेदक को निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र देना होगा। इसमें यह उल्लेख करना होगा कि परिवार के पास रहने योग्य अपनी जमीन नहीं है और उसे पहले किसी सरकारी योजना के तहत वासभूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है।

पुराने निवास से संबंधित उपलब्ध प्रमाण भी आवेदन के साथ लगाए जा सकते हैं।

पटना आने की जरूरत नहीं

राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया है कि अभियान बसेरा के लिए आवेदन अपने संबंधित अंचल कार्यालय में ही जमा किया जा सकता है। किसी आवेदक को राज्य मुख्यालय में आवेदन देने के लिए पटना जाने की आवश्यकता नहीं है।

विभाग ने यह भी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था भूमिहीन परिवारों को गुमराह कर उन्हें आवेदन के नाम पर पटना मुख्यालय बुलाती है, तो ऐसे मामलों की जानकारी मिलने पर संबंधित लोगों या संस्थाओं की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

शिकायत कहां करें?

अभियान बसेरा से संबंधित किसी समस्या, शिकायत या सुझाव के लिए बिहार सरकार के भूमि एवं राजस्व विभाग के आधिकारिक शिकायत माध्यम का इस्तेमाल किया जा सकता है। आवेदनकर्ता अपने स्तर पर भी संबंधित अंचल कार्यालय से योजना और पात्रता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि अभियान के तहत पात्र कोई भी वासभूमिहीन परिवार जमीन के अधिकार से वंचित न रहे।

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