रांची: शहर में अवैध जल दोहन और बिना अनुमति संचालित जल कारोबार के खिलाफ रांची नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए लगातार कार्रवाई शुरू कर दी है. नगर आयुक्त के निर्देश पर जलापूर्ति शाखा द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत विभिन्न इलाकों में छापेमारी की जा रही है, जहां नियमों का उल्लंघन करने वालों पर त्वरित दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है.
वाटर बॉटलिंग प्लांट का निरीक्षण
इसी क्रम में वार्ड संख्या 21 के किशोरगंज क्षेत्र में क्राउन पब्लिक स्कूल के समीप संचालित एक जार वाटर बॉटलिंग प्लांट का निरीक्षण किया गया. जांच के दौरान पाया गया कि उक्त प्लांट बिना वैध अनुमति के अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था और भूगर्भ जल का अनियमित दोहन किया जा रहा था. मामले की गंभीरता को देखते हुए निगम की टीम ने मौके पर ही प्लांट संचालक पर 50,000 रुपए का ऑन-द-स्पॉट जुर्माना लगाया और प्लांट को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश दिया.
अनियंत्रित दोहन के खिलाफ अभियान
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर में अवैध जल कनेक्शन, बिना लाइसेंस के चल रहे जार वाटर प्लांट और भूगर्भ जल के अनियंत्रित दोहन के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा. निगम प्रशासन का कहना है कि जल संसाधनों का संरक्षण प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई
अधिकारियों के मुताबिक, आने वाले दिनों में अन्य संदिग्ध स्थलों पर भी निरीक्षण किया जाएगा और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, निगम ने यह भी चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना, लाइसेंस निरस्तीकरण और कानूनी कार्रवाई तक की जा सकती है.
अनावश्यक जल बर्बादी से बचे
निगम ने शहरवासियों से अपील की है कि वे जल संरक्षण के प्रति जागरूक रहे, अनावश्यक जल बर्बादी से बचे और किसी भी अवैध जल उपयोग की सूचना निगम को दें. जलापूर्ति से संबंधित शिकायतों या जानकारी के लिए नागरिक निगम के टोल फ्री नंबर 1800-570-1235 पर संपर्क कर सकते हैं.
शहर में भूजल के अवैध दोहन और बिना अनुमति संचालित जल कारोबार को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा. ऐसे मामलों पर लगातार सख्त कार्रवाई जारी है और आगे भी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे: सुशांत गौरव, नगर आयुक्त


