भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2007 को हुई थी। पात्र बालिकाओं को उनकी शिक्षा के अलग-अलग चरणों में आर्थिक सहायता दी जाती है।
ऑनलाइन पंजीयन के बाद पात्र बालिका को योजना के तहत कुल 1.43 लाख रुपये का प्रमाण-पत्र दिया जाता है। हालांकि, पूरी राशि एक साथ नहीं मिलती। निर्धारित नियमों के अनुसार अलग-अलग चरणों में राशि का भुगतान किया जाता है।
किन चरणों में मिलती है आर्थिक सहायता?
योजना के तहत पात्र बालिका को शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर सहायता दी जाती है:
- कक्षा 6 में प्रवेश: 2,000 रुपये
- कक्षा 9 में प्रवेश: 4,000 रुपये
- कक्षा 11 में प्रवेश: 6,000 रुपये
- कक्षा 12 में प्रवेश: 6,000 रुपये
- 12वीं के बाद स्नातक या वोकेशनल कोर्स: 25,000 रुपये
- 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर: 1 लाख रुपये
स्नातक या वोकेशनल पाठ्यक्रम के लिए मिलने वाली 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दो बराबर किस्तों में दी जाती है। संबंधित कोर्स की अवधि कम से कम दो वर्ष होनी चाहिए।
21 साल की उम्र में मिलेंगे एक लाख रुपये
योजना के तहत बालिका के 21 वर्ष की आयु पूरी करने पर एक लाख रुपये की राशि दी जाती है। इसके लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार बालिका का 12वीं की परीक्षा में शामिल होना जरूरी है। विवाहित बालिका के मामले में विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु पूरी करने के बाद होना चाहिए।
कौन उठा सकता है योजना का लाभ?
योजना के लिए कई पात्रता शर्तें निर्धारित हैं। इनमें प्रमुख हैं:
- बालिका का जन्म 1 जनवरी 2006 या उसके बाद हुआ हो।
- माता-पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों।
- परिवार में अधिकतम दो संतानें हों।
- दूसरी संतान के मामले में निर्धारित परिवार नियोजन संबंधी शर्त पूरी हो।
- माता-पिता आयकरदाता नहीं होने चाहिए।
- बालिका का आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीयन होना चाहिए।
इसके अलावा कुछ विशेष परिस्थितियों में भी योजना का लाभ दिया जाता है। इनमें पहली डिलीवरी में एक साथ तीन बालिकाओं का जन्म, अनाथालय में रहने वाली पात्र बालिकाएं और बलात्कार पीड़िता से जन्मी बालिका जैसे मामले शामिल हैं। ऐसे मामलों में अलग-अलग निर्धारित नियम और आवेदन की समयसीमा लागू होती है।
कैसे करें आवेदन?
पात्र बालिका का आवेदन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, लोक सेवा केंद्र, इंटरनेट कैफे या ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए लाड़ली लक्ष्मी योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ‘आवेदन करें’ विकल्प चुनना होता है।
इसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन से संबंधित प्रक्रिया पूरी कर बालिका और परिवार की समग्र आईडी समेत मांगी गई जानकारी दर्ज करनी होती है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
आवेदन के दौरान सामान्य तौर पर इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है:
- बालिका की समग्र आईडी और परिवार आईडी
- माता या पिता के साथ बालिका की फोटो
- दूसरी बालिका के मामले में परिवार नियोजन प्रमाण-पत्र
- निर्धारित प्रारूप में अन्य जरूरी दस्तावेज
दस्तावेजों को पोर्टल पर बताए गए JPG, JPEG, PNG या GIF जैसे फॉर्मेट में अपलोड करना होता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार फाइल का आकार 40 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए।
बैंक खाते में सीधे पहुंचती है राशि
योजना के तहत स्वीकृत आर्थिक सहायता सीधे बालिका के बैंक खाते में भेजी जाती है। इसलिए आवेदन करते समय बैंक खाते और अन्य व्यक्तिगत विवरण सावधानीपूर्वक भरना जरूरी है। पात्रता और भुगतान से जुड़े मौजूदा नियमों की पुष्टि आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल पर कर लेना बेहतर रहेगा।
