Monday, May 4, 2026

सीबीआई ने राबड़ी देवी की याचिका का विरोध किया है. 

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सीबीआई ने दो घोटालों से जुड़े मामले में आरोपी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की अपने और अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ लंबित केस को दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर अपनी दलीलें पूरी कर ली है. प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज दिनेश भट्ट ने राबड़ी देवी की ओर से जवाबी दलीलें सुनने के लिए 16 दिसंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया.

सीबीआई ने राबड़ी देवी की याचिका का विरोध किया है. सीबीआई ने कहा कि राबड़ी देवी जज को नीचा दिखाना करना चाहती हैं. सीबीआई की ओर से पेश वकील डीपी सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ता ने संबंधित जज को नीचा दिखाने के लिए ये याचिका दायर की है. उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी न्यायपालिका पर आरोप लगाती हैं, जबकि संबंधित जज विशाल गोगने प्रक्रियाओं का पूरा पालन कर रहे हैं. राबड़ी देवी अदालत को ध्वस्त करना चाहती हैं. वो ये तय नहीं कर सकतीं कि कौन सा जज केस सुने और कौन सा नहीं.

बता दें कि, पहले सुनवाई के दौरान राबड़ी देवी की ओर से पेश वकील ने कहा था कि सुनवाई कर रहे जज विशाल गोगने प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे. वे 2026 में किसी भी तरह फैसला सुनाना चाहते हैं. साथ ही यह भी आरोप लगाया था कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने आरोप तय करते समय याचिकाकर्ता को कोर्ट बुलाया था. दरअसल, याचिका में राबड़ी देवी ने मामले की सुनवाई कर रहे जज विशाल गोगने से दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल की है.

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