Wednesday, November 4, 2026

सिलागाईं में एकलव्य विद्यालय का स्थान बदलने पर विवाद, झारखंड हाईकोर्ट ने PIL पर फैसला रखा सुरक्षित

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Ranchi News, 4 November 2026: रांची जिले के चान्हो प्रखंड स्थित सिलागाईं में प्रस्तावित एकलव्य आवासीय विद्यालय का स्थल बदलने के विरोध में दायर जनहित याचिका (PIL) पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

सरकार ने बरहे में निर्माण को लेकर दी जानकारी

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि सिलागाईं में एकलव्य विद्यालय के निर्माण को लेकर आ रही परेशानियों से केंद्रीय मंत्रालय को पहले ही अवगत करा दिया गया था।

सरकार के अनुसार, केंद्र से बरहे में एकलव्य आवासीय विद्यालय बनाने की स्वीकृति मिलने के बाद वहां निर्माण कार्य शुरू किया गया। राज्य सरकार ने यह भी बताया कि बरहे में विद्यालय का ढांचा तैयार हो चुका है और फिलहाल फिनिशिंग का काम बाकी है, जिसे जल्द पूरा करने की बात कही गई है।

केंद्र सरकार का पक्ष: एक जिले में एक ही विद्यालय

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि एक जिले में केवल एक ही एकलव्य आवासीय विद्यालय बनाया जा सकता है। ऐसे में उसी जिले में दूसरे विद्यालय के निर्माण की गुंजाइश नहीं है।

राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद और अधिवक्ता शहबाज अख्तर ने पक्ष रखा।

52 एकड़ जमीन पर प्रस्तावित था विद्यालय

इस मामले में प्रार्थी गोपाल भगत ने जनहित याचिका दायर कर एकलव्य विद्यालय के लिए पहले से चयनित स्थल को बदलने का विरोध किया है।

याचिका के अनुसार, चान्हो के सिलागाईं में विद्यालय निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 52 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई थी। इस जमीन पर बाउंड्री वॉल भी बनाई गई थी, लेकिन बाद में उसे तोड़ दिया गया।

हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार

मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस बात पर अदालत के निर्णय का इंतजार है कि सिलागाईं में विद्यालय का स्थान बदलने से जुड़ी याचिका पर क्या आदेश दिया जाता है।

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