मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पटना में 653 करोड़ रुपये की लागत से अंडरग्राउंड केबलिंग के जरिए बिजली आपूर्ति को मंजूरी मिली। इससे शहर में निर्बाध और सुरक्षित बिजली मिलेगी। इसके अतिरिक्त, पटना रिंग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण, कंडक्टर लाइसेंस नियमों में संशोधन (आठवीं पास), आनंद कारज विवाह पंजीकरण, और विभिन्न विभागों में 694 पदों के पुनर्गठन सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए
पटना। आने वाले समय में पटना शहर में अंडरग्राउंड केबलिंग के जरिए घरों तक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस महत्वाकांक्षी परियोजना को स्वीकृति दी गई।
मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णय के अनुसार, इस परियोजना पर कुल 653 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। योजना के तहत पेसू (पटना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यूनिट) के अंतर्गत आने वाले 13 प्रमंडलों में भूमिगत केबलिंग के माध्यम से निर्बाध और सुरक्षित बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। इससे तकनीकी खराबियों में कमी आएगी और शहर की बिजली व्यवस्था अधिक विश्वसनीय होगी।
पटना रिंग रोड जंक्शन डेवलपमेंट के लिए भूमि अधिग्रहण
मंत्रिमंडल ने पटना रिंग रोड निर्माण परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 131-जी (कन्हौली-शेरपुर) के बीच छह लेन सड़क निर्माण तथा बिहटा-दानापुर एलिवेटेड कॉरिडोर के जंक्शन डेवलपमेंट (लगभग 1.5 किलोमीटर) के लिए भूमि अधिग्रहण को भी मंजूरी दी।
इस कार्य के लिए 11 राजस्व ग्रामों में लगभग 185 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। परियोजना की कुल लागत 284 करोड़ रुपये है, जिसमें राज्यांश के रूप में 50 प्रतिशत यानी 142 करोड़ रुपये के व्यय को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है।
कंडक्टर लाइसेंस नियमों में संशोधन
मंत्रिमंडल ने संवाहक अनुज्ञप्ति (कंडक्टर लाइसेंस) के निर्गमन के लिए शैक्षणिक योग्यता में राहत देने का निर्णय लिया है। इसके तहत बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 में संशोधन कर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को दसवीं पास से घटाकर आठवीं पास निर्धारित करने की मंजूरी दी है।
इस फैसले से अधिक अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। साथ ही आनंद विवाह अधिनियम, 1909 (संशोधित 2012) के अंतर्गत बिहार में आनंद कारज रीति से हुए विवाह के निबंधन के लिए बिहार आनंद कारज विवाह निबंधन नियमावली, 2025 स्वीकृत।
खरीफ विपणन मौसम 2025-26 और रबी विपणन मौसम 2026-27 में अधिप्राप्ति के लिए बिहार राज्य सहकारी बैंक को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नाबार्ड एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से कुल सात हजार करोड़ रुपये ऋण प्राप्त करने तथा ऋण के अंतर्गत जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों एवं उनके माध्यम से अधिप्राप्ति काम में लगी सहकारी संस्थाओं को दिए जाने वाले ऋण पर राजकीय गारंटी देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।
मंत्रिमंडल ने उच्च न्यायालय, पटना के कोर्ट मैनेजर के वेतनमान को लेवल-13 से घटाकर लेवल-9 तथा राज्य के व्यवहार न्यायालयों के कोर्ट मैनेजर के वेतनमान को संशोधित कर लेवल-8 में संपरिवर्तित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।
इसके अलावा, अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को राज्य आकस्मिकता निधि से 30 करोड़ रुपये अग्रिम देने का निर्णय लिया गया है।
उच्च न्यायालय, पटना में मानदेय एवं संविदा के आधार पर चार विधि सहायक पदों के सृजन तथा पूर्व से सृजित 45 विधि लिपिक पदों का पदनाम बदलकर विधि सहायक करने की का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है।
694 पदों के पुनर्गठन, सृजन को स्वीकृति
मंत्रिमंडल ने आज की बैठक में कई पदों का पुनर्गठन किया और नए पद सृजन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया। कृषि विभाग के अधीन विभिन्न कार्यालयों में स्वीकृत 293 पदों के समर्पण, प्रत्यर्पण के बाद बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि 05 संवर्ग के तहत 194 पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक और 99 पौधा संरक्षण निरीक्षक पदों का सृजन किया गया। कुल 694 पदों के पुनर्गठन, सृजन को स्वीकृति दी गई है।
विभागीय परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए वन एवं पर्यावरण मामलों के समाधान के लिए वन एवं पर्यावरण सलाहकार के एक गैर-संवर्गीय पद के तीन वर्षों के लिए अस्थायी सृजन को मंजूरी दी गई। मत्स्य निदेशालय के अधीन कार्यालय परिचारी संवर्ग के स्वीकृत 200 पदों का कार्यालयवार चिन्हितीकरण और पुनर्गठन किया गया है।
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन नवस्वीकृत राजकीय पॉलिटेकनिक, बगहा (पश्चिम चंपारण) के लिए कुल 45 शैक्षणिक एवं 61 गैर-शैक्षणिक पदों सहित कुल 106 पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई है।
जन शिक्षा निदेशालय के स्तर से संचालित योजनाओं के बेहतर प्रबंधन एवं समयबद्ध कार्य निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए पूर्व से सृजित पदों में से कुल आठ मरणशील पदों को समर्पित (सरेंडर) करने तथा पदनाम में आवश्यक संशोधन के साथ नौ नए पदों के सृजन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। नवसृजित युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के लिए 147 पद सृजित किये जाएंगे
अन्य निर्णय
- राज्य की 53 जेलों में 9073 सीसीटीवी कैमरा लगेंगे 155.38 करोड़ मंजूर।
- राजवंशीनगर व शास्त्रीनगर आवासीय व गैर आवासीय पुनर्विविकास के लिए बनेगा मास्टर प्लान बनेगा।
- रोहतास सीमेंट (बंजारी सीमेंट) की क्षमता डेढ़ गुना करने का प्रस्ताव स्वीकृत। यहां से एक मिलियन टीपीडी की जगह 1.5 मिलियन टीपीडी क्षमता होगी। कुल 107.32 करोड़ का होगा निवेश और 595 कामगारों को मिलेगा काम।
- सुपौल के मझारी चौक से कनौली बाजार (नेपाल बार्डर) वाया डागमारा सड़क के 25.35 किलोमीटर के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के लिए 126.24 करोड़ स्वीकृत।


