Saturday, October 24, 2026

बिहार के 9 जिलों के किसानों को मिलेगा 22,500 रुपये तक अनुदान, 25 अक्टूबर तक आवेदन.

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Bihar Farmers Compensation: बिहार में बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान के बाद प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत सहायता राशि दी जा रही है। राज्य के नौ जिलों के चिह्नित प्रखंडों और पंचायतों के पात्र किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर 2026 बताई गई है। किसानों को सलाह है कि वे समय सीमा और पात्रता की जानकारी आधिकारिक कृषि पोर्टल पर जांच लें।

9 जिलों के 43 प्रखंडों में मिलेगा लाभ

योजना के तहत नौ जिलों के 43 प्रखंडों की 289 पंचायतों के पात्र किसानों को लाभ मिलने की जानकारी दी गई है। बाढ़ के कारण फसलों को हुए नुकसान की भरपाई में मदद करना इसका प्रमुख उद्देश्य है।

लाभ पाने के लिए किसानों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करना होगा। योजना का लाभ पंजीकृत रैयत किसानों के साथ गैर-रैयत किसानों को भी दिए जाने की बात कही गई है। आवेदन के दौरान परिवार से संबंधित विवरण और आधार सत्यापन जरूरी बताया गया है।

प्रति हेक्टेयर कितनी मिलेगी सहायता राशि?

कृषि इनपुट अनुदान के तहत सहायता राशि फसल के प्रकार और खेत में सिंचाई की स्थिति के आधार पर तय की गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार दरें इस प्रकार हैं:

  • सिंचित भूमि: 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर
  • असिंचित भूमि: 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर
  • शाश्वत और बहुवर्षीय फसलें: 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर

योजना के तहत अधिकतम दो हेक्टेयर तक की भूमि के लिए सहायता देने की जानकारी दी गई है। न्यूनतम अनुदान राशि सिंचित भूमि के लिए 2,000 रुपये, असिंचित भूमि के लिए 1,000 रुपये और शाश्वत व बहुवर्षीय फसलों के लिए 2,500 रुपये बताई गई है।

ध्यान दें कि वास्तविक सहायता राशि पात्रता, सत्यापन और लागू सरकारी नियमों के अनुसार तय होगी।

किन जिलों के किसान कर सकते हैं आवेदन?

इस योजना के लिए जिन नौ जिलों का नाम बताया गया है, वे हैं:

  1. गोपालगंज
  2. सारण
  3. वैशाली
  4. पश्चिम चंपारण
  5. पूर्वी चंपारण
  6. मुजफ्फरपुर
  7. दरभंगा
  8. कटिहार
  9. पटना

इन जिलों के सभी किसानों को स्वतः लाभ मिलना जरूरी नहीं है। संबंधित पंचायतों में शामिल पात्र किसानों को ही योजना की शर्तों के अनुसार सहायता मिल सकती है।

कृषि इनपुट अनुदान के लिए आवेदन कैसे करें?

इच्छुक किसान बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर योजना और आवेदन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

आधिकारिक वेबसाइटें:

आवेदन से पहले किसान अपनी पंजीकरण स्थिति, बैंक विवरण, आधार सत्यापन और अन्य जरूरी जानकारियों की जांच कर लें। किसी तरह की समस्या होने पर संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। खबर में सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर 18001801551 भी दिया गया है; इसकी वर्तमान उपलब्धता आधिकारिक स्रोत से सत्यापित कर लें।

किसानों के लिए जरूरी सूचना

आवेदन की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर 2026 बताई गई है। चूंकि समय सीमा नजदीक है, इसलिए पात्र किसान आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन की स्थिति और अपने क्षेत्र की पात्र पंचायतों की पुष्टि करें। केवल जिले का नाम सूची में होना योजना का लाभ मिलने की गारंटी नहीं है।

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