Saturday, September 26, 2026

एक्सपायर्ड पासपोर्ट का री-इश्यू कराना है? घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन.

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नई दिल्ली: पासपोर्ट की वैधता खत्म हो गई है या समाप्त होने वाली है, तो उसके री-इश्यू के लिए अब ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। विदेश मंत्रालय की व्यवस्था के तहत आवेदन, फीस भुगतान और पासपोर्ट सेवा केंद्र का अपॉइंटमेंट ऑनलाइन लिया जा सकता है। हालांकि, आवेदन करने से पहले वर्तमान पते, पुराने पासपोर्ट और पुलिस वेरिफिकेशन से जुड़े नियमों को समझना जरूरी है।

कब कर सकते हैं पासपोर्ट री-इश्यू के लिए आवेदन?

सामान्य भारतीय वयस्क पासपोर्ट आम तौर पर 10 साल के लिए वैध होता है। दिए गए नियमों के अनुसार, इसकी वैधता खत्म होने से एक साल पहले भी री-इश्यू के लिए आवेदन किया जा सकता है।

यदि पासपोर्ट की वैधता समाप्त हुए तीन साल से अधिक हो चुके हैं, तब भी पुराने पासपोर्ट के आधार पर री-इश्यू के लिए आवेदन किया जाता है। ऐसे मामलों में पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य हो सकता है।

आवेदन में ‘Re-issue of Passport’ विकल्प चुनना होगा और पासपोर्ट की स्थिति के अनुसार संबंधित कारण दर्ज करना होगा। अपॉइंटमेंट के समय पुराने मूल पासपोर्ट के साथ वर्तमान पते से जुड़े जरूरी दस्तावेज भी रखने होंगे।

नई फीस कितनी है?

दिए गए विवरण के मुताबिक 1 जुलाई 2026 से संशोधित शुल्क इस प्रकार है:

  • 36 पेज की सामान्य पासपोर्ट बुकलेट: ₹2,500
  • 60 पेज की पासपोर्ट बुकलेट: ₹3,500
  • Tatkal सेवा: सामान्य शुल्क के अलावा ₹2,500 अतिरिक्त

इस हिसाब से 36 पेज की बुकलेट के लिए Tatkal आवेदन में कुल शुल्क ₹5,000 होगा।

घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

1. आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें

सबसे पहले भारत सरकार के आधिकारिक पासपोर्ट पोर्टल passportindia.gov.in पर जाएं। नए यूजर होने पर ‘New User Registration’ के जरिए अकाउंट बनाएं। पहले से अकाउंट है तो सीधे लॉगिन कर सकते हैं।

2. Re-issue का विकल्प चुनें

लॉगिन करने के बाद ‘Apply for a New Passport/Reissue of a Passport’ विकल्प पर जाएं। आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी, परिवार से संबंधित विवरण, पुराने पासपोर्ट की जानकारी और वर्तमान पता भरें।

फॉर्म जमा करने से पहले सभी जानकारी को ध्यान से जांच लें, क्योंकि दस्तावेजों और आवेदन में अंतर होने पर प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

3. फीस जमा कर अपॉइंटमेंट लें

आवेदन जमा करने के बाद ‘View Saved and Submitted Applications’ में जाकर ‘Pay and Schedule an Appointment’ विकल्प चुनें।

इसके बाद अपनी सुविधा के अनुसार पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) और उपलब्ध तारीख का चयन करें। ऑनलाइन भुगतान के बाद अपॉइंटमेंट स्लिप सुरक्षित रखें।

दूसरे शहर से भी कर सकते हैं आवेदन

‘Apply from Anywhere’ सुविधा के तहत नौकरी या पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे शहर में रहने वाला व्यक्ति अपने नजदीकी पासपोर्ट केंद्र से आवेदन कर सकता है।

हालांकि, आवेदन में वर्तमान पता दर्ज करने पर उस पते से संबंधित वैध प्रमाण देना होगा और पुलिस वेरिफिकेशन भी उसी पते के आधार पर हो सकता है।

उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का पुराना पासपोर्ट पश्चिम बंगाल के पते पर बना है, लेकिन वह वर्तमान में मुंबई में रह रहा है, तो वह मुंबई से आवेदन कर सकता है। यदि वह मुंबई का वर्तमान पता दर्ज करता है, तो संबंधित दस्तावेज और पुलिस वेरिफिकेशन भी उसी पते से जुड़े होंगे।

वहीं, अगर वह पुराने पश्चिम बंगाल के पते को ही आवेदन में रखता है, तो पुलिस वेरिफिकेशन उस पते पर हो सकता है। इसलिए पता दर्ज करते समय वास्तविक और सत्यापित जानकारी देना जरूरी है।

पासपोर्ट केंद्र जाते समय क्या रखें?

अपॉइंटमेंट की तारीख पर आवेदक को पुराने मूल पासपोर्ट सहित आवश्यक दस्तावेज लेकर जाना चाहिए। जरूरत के अनुसार पुराने पासपोर्ट की प्रतियां और वर्तमान पते का प्रमाण भी साथ रखें।

पासपोर्ट केंद्र पर दस्तावेजों की जांच के साथ बायोमेट्रिक्स और फोटो की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया और वेरिफिकेशन पूरा होने पर री-इश्यू किया गया पासपोर्ट डाक के जरिए भेजा जाता है।

फर्जी वेबसाइट और एजेंट से रहें सावधान

पासपोर्ट आवेदन के लिए केवल सरकारी आधिकारिक पोर्टल का इस्तेमाल करना सुरक्षित है। किसी अनधिकृत वेबसाइट, एजेंट या बिचौलिए के माध्यम से आवेदन करने से बचें।

ऑनलाइन आवेदन से लेकर फीस भुगतान और अपॉइंटमेंट तक की प्रक्रिया आधिकारिक पासपोर्ट पोर्टल के जरिए ही पूरी करें।

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