Tuesday, November 3, 2026

इमरान खान के ‘भारत छोड़ो’ नोटिस विवाद में नया मोड़, कोर्ट में मांगी बिना शर्त माफी; अब 7 दिसंबर को सुनवाई

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Entertainment News | 3 नवंबर 2026: बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान से जुड़े ‘भारत छोड़ो’ नोटिस विवाद में नया घटनाक्रम सामने आया है। मुंबई में एसआईआर के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर उठे मामले में अभिनेता ने बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने बिना शर्त माफी मांगी है। उन्होंने अदालत को भरोसा दिलाया है कि भविष्य में वह इस तरह के किसी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेंगे।

इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड है। सुनवाई के दौरान अदालत ने OCI कार्ड धारकों के लिए लागू नियमों का उल्लेख करते हुए उनके विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पर सवाल उठाए। मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पर उठाए सवाल

मामले की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि OCI कार्ड धारकों को भारत में राजनीतिक गतिविधियों और विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं है। अदालत ने इमरान खान से यह भी पूछा कि लंबे समय से भारत में रहने के बावजूद उन्होंने भारतीय नागरिकता क्यों नहीं ली।

अभिनेता की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि इमरान को जांच के लिए कभी बुलाया ही नहीं गया था। साथ ही उनकी ओर से भविष्य में किसी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का आश्वासन दिया गया।

अदालत के निर्देश के अनुसार अभिनेता ने बिना शर्त माफी भी मांगी।

इमरान खान ने कोर्ट में क्या दलील दी?

सुनवाई के दौरान इमरान खान की ओर से उनके वकील ने बताया कि अभिनेता के पास अमेरिकी पासपोर्ट और OCI कार्ड है। उनका जन्म अमेरिका में हुआ था, इसलिए उनके पास भारत की नागरिकता नहीं है।

वकील के मुताबिक, इमरान की जिंदगी का बड़ा हिस्सा भारत में बीता है। अभिनेता ने यहां शादी की और बॉलीवुड में काम भी किया। इससे पहले उनके पास पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन (PIO) कार्ड था।

उनकी ओर से अदालत में यह भरोसा भी दिया गया कि आगे से वह किसी भी विरोध प्रदर्शन से जुड़ने से परहेज करेंगे।

OCI कार्ड धारकों के लिए क्या हैं नियम?

OCI कार्ड भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को भारत में रहने और कुछ निर्धारित सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति देता है। हालांकि, यह भारतीय नागरिकता के बराबर नहीं है।

OCI कार्ड धारकों पर कुछ गतिविधियों को लेकर अलग नियम लागू होते हैं। इनमें राजनीतिक गतिविधियों और सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों में भागीदारी से संबंधित प्रतिबंध भी शामिल हैं।

इस मामले में अदालत ने इन्हीं नियमों का हवाला देते हुए इमरान खान की भूमिका पर सवाल उठाए। हालांकि, OCI कार्ड धारकों के सोशल मीडिया पर हर तरह की टिप्पणी या किसी भी मुद्दे पर राय रखने पर पूर्ण प्रतिबंध होने का दावा अलग से आधिकारिक नियमों के आधार पर जांचा जाना चाहिए।

क्या इमरान खान को छोड़ना होगा भारत?

इस पूरे विवाद के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इमरान खान को भारत छोड़ना पड़ेगा। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मामला अदालत में विचाराधीन है और अभिनेता की ओर से माफी तथा भविष्य में विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का आश्वासन दिया गया है।

अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। ऐसे में अभिनेता के भारत में रहने से जुड़े मामले पर अंतिम स्थिति अदालत की आगे की कार्यवाही और संबंधित सरकारी आदेशों पर निर्भर करेगी।

यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि OCI कार्ड धारक को भारतीय नागरिकता स्वतः प्राप्त नहीं होती। भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए अलग कानूनी प्रक्रिया और पात्रता शर्तें पूरी करनी होती हैं।

7 दिसंबर की सुनवाई पर टिकी नजरें

इमरान खान पिछले करीब 40 वर्षों से भारत में रह रहे हैं। उन्होंने यहां अपना करियर बनाया और शादी भी की। अब विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से जुड़े विवाद के कारण उनका OCI दर्जा और भारत में रहने से संबंधित नियम चर्चा में हैं।

फिलहाल अभिनेता की माफी के बाद मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। अदालत की आगे की कार्यवाही से ही स्पष्ट होगा कि इस विवाद में अगला कानूनी कदम क्या होगा।

Bharat Superfast News | Entertainment Desk


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