धनबाद: पासपोर्ट बनवाने की योजना बना रहे लोगों के लिए जरूरी खबर है। केंद्र सरकार ने करीब 14 साल के अंतराल के बाद पासपोर्ट से जुड़ी सेवाओं की फीस में बदलाव किया है। विदेश मंत्रालय की ओर से पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 के तहत संशोधित शुल्क दरें जारी की गई हैं, जिन्हें 1 जुलाई 2026 से लागू किया गया है।
नई व्यवस्था के बाद सामान्य पासपोर्ट के साथ तत्काल सेवा और खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के दोबारा जारी होने पर भी पहले की तुलना में अधिक शुल्क देना होगा।
36 पेज के पासपोर्ट के लिए अब 2,500 रुपये
नई शुल्क व्यवस्था के तहत 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट के नए आवेदन या री-इश्यू के लिए अब 2,500 रुपये देने होंगे। इससे पहले इसके लिए 1,500 रुपये शुल्क निर्धारित था।
इसी तरह 60 पेज वाले पासपोर्ट की फीस भी बढ़ाई गई है। अब इसके लिए 3,500 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि पुरानी दर 2,000 रुपये थी।
तत्काल पासपोर्ट के लिए कितना देना होगा?
जिन आवेदकों को तत्काल पासपोर्ट सेवा की जरूरत है, उनके लिए भी शुल्क में इजाफा किया गया है।
- 36 पेज का तत्काल पासपोर्ट: 5,000 रुपये
- 60 पेज का तत्काल पासपोर्ट: 6,000 रुपये
पहले 36 पेज के लिए तत्काल शुल्क 3,500 रुपये और 60 पेज के लिए 4,000 रुपये था। अधिसूचना के अनुसार तत्काल शुल्क में सामान्य पासपोर्ट का शुल्क भी शामिल है।
पासपोर्ट खोने या खराब होने पर भी बढ़ा खर्च
पासपोर्ट खो जाने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में नया पासपोर्ट जारी कराने के लिए भी संशोधित शुल्क लागू होगा।
36 पेज वाले पासपोर्ट के लिए:
- सामान्य सेवा: 5,000 रुपये
- तत्काल सेवा: 7,500 रुपये
60 पेज वाले पासपोर्ट के लिए:
- सामान्य सेवा: 6,000 रुपये
- तत्काल सेवा: 8,500 रुपये
2012 के बाद पहली बड़ी फीस संशोधन
नई दरों की तुलना 2012 में तय किए गए शुल्क से की गई है। उस समय 36 पेज के सामान्य पासपोर्ट के लिए 1,500 रुपये और 60 पेज के पासपोर्ट के लिए 2,000 रुपये शुल्क था। करीब 14 साल बाद इन दरों में बदलाव किया गया है।
बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को कितनी राहत?
नई व्यवस्था में 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिग आवेदकों के लिए भी अलग शुल्क निर्धारित किया गया है। 36 पेज के सामान्य पासपोर्ट के लिए 1,750 रुपये और तत्काल सेवा के लिए 4,250 रुपये शुल्क रखा गया है।
इसके अलावा 8 वर्ष तक के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के नए पासपोर्ट आवेदन पर 10 प्रतिशत शुल्क छूट का प्रावधान है। यह रियायत केवल नए पासपोर्ट आवेदन के लिए है और री-इश्यू के मामलों में लागू नहीं होगी।
