हममें से बहुत से लोगों ऐसे होते हैं, जिनको यह पता नहीं होता कि उनका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं.
नई दिल्ली: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सभी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म अधिसूचित कर दिए हैं. इसके साथ ही ITR फाइल करने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू जाएगी. ITR फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2025 होगी. ऐसे में अगर आप भी इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो तुरंत अपना परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) एक्टिवेट करवा लें.
उल्लेखनीय है कि अगर आपका PAN एक्टिव नहीं है या फिर आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो आप ITR नहीं फाइल कर सकेंगे. इतना ही नहीं जिन लोगों का पैन इनएक्टिव है, उन्हें TDS क्रेडिट क्लेम करने में भी दिक्कत आ सकती है.
बता दें कि हममें से बहुत से लोगों ऐसे होते हैं, जिनको यह पता नहीं होता कि उनका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं. इसके चलते कई बार ITR कैंसिल हो जाता है. ऐसे में अगर आपको भी टीडीएस क्लेम करना है या ITR फाइल करना है और आपको यह नहीं पता है कि आपका पैन एक्टिव है या नहीं तो टेंशन न ले आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे अपने पैन का चेक कर सकते हैं, उसे आधार से लिंक करने का क्या तरीका है?
कैसे चेक करें पैन कार्ड का स्टेटस ?
- पैन कार्ड का स्टेट्स चेक करने के लिए इनकम टैक्स पोर्टलhttps://www.incometax.gov.in पर जाएं.
- यहां वेरिफई योर PAN सेक्शन पर क्लिक करें.
- इसके बाद अपना पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर दर्ज करें.
- अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा. इसे सबमिट करें.
- ओटीपी दर्ज करते ही आपको स्क्रीन पर पैन का स्टेटस दिख जाएगा.
पैन एक्टिव न होने पर क्या होगा?
अगर किसी शख्स का पैन एक्टिव नहीं है, तो इसका मतलब है कि वह सरकारी रिकॉर्ड में अस्थायी रूप से इनएक्टिव हो गया है. ऐसा होने पर उसके पैन कार्ड का इस्तेमाल किसी कानूनी वित्तीय प्रक्रिया में नहीं हो सकता. ऐसे में उस शख्स को पैन कार्ड दोबारा एक्टिव कराने के लिए उसे आधार कार्ड से लिंक करना होगा.
पैन को आधार से कैसे लिंक करें?
- सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉगिन करें.
- यहां ‘लिंक आधार’ के ऑप्शन पर क्लिक करें.
- इसके बाद पैन और आधार नंबर के साथ-साथ कैप्चा दर्ज करें.
- अब आपको OTP के जरिए वेरिफिकेशन करना होगा.
- इस प्रोसेस के कुछ ही मिनटों में आपका आधार, पैन से लिंक हो जाएगा.
आधार से लिंकिंग इन लोगों की मिलती है छूट ?
गौरतलब है कि सरकार ने कुछ लोगों को आधार कार्ड से पैन लिंकिंग को छूट दे रखी है. इनमें 80 साल या उससे अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन्स, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के निवासियों, विदेशों में रहने वाले भारतीय (NRI) शामिल हैं. इसके अलावा ऐसे विदेशी नागरिक जिनके पास पैन कार्ड हैं, उन्हें भी पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की जरूरत नहीं है.
पैन इनएक्टिव होने के नुकसान
अगर किसी शख्स का पैन इनएक्टिव है या आधार से लिंक नहीं है, तो उसे कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. पैन इनएक्टिव होने पर आप ITR फाइल नहीं कर सकते. साथ ही पुराने रिटर्न प्रोसेस नहीं होंगे और न ही रिफंड जारी किया जाएगा. इसके अलावा पैन एक्टिव न होने पर पेनल्टी और नोटिस मिलने का खतरा भी रहता है.अगर किसी पैन एक्टिव नहीं होता है तो उससे TDS और TCS उच्च दरों पर काटा जाएगा. साथ ही उसका क्रेडिट Form 26AS में नहीं दिखेगा और TDS सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा. PAN इनएक्टिव होने पर आप बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकते है. ऐसे में आपको बैंक से डेबिट/क्रेडिट कार्ड भी नहीं मिलेगा. साथ 50,000 रुपये से ज्यादा का नकद लेनदेन भी मुमकिन नहीं हो सकेगा.