Sunday, September 20, 2026

Jharkhand News: अल्पसंख्यक स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति का बदलेगा तरीका, कैबिनेट के पास पहुंचा प्रस्ताव.

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रांची: झारखंड के गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति व्यवस्था में बदलाव की तैयारी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इन संस्थानों में शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति व सेवाशर्तों को लेकर नई नियमावली का प्रस्ताव तैयार कर मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा है।

स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की जगह होंगे माध्यमिक आचार्य

प्रस्ताव के मुताबिक, अब अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के स्थान पर माध्यमिक आचार्य नियुक्त किए जाएंगे। इसके लिए नए वेतनमान और निर्धारित सेवाशर्तों को आधार बनाया जाएगा।

फिलहाल इन विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की व्यवस्था है। नई नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद नियुक्तियों का स्वरूप सरकारी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लागू व्यवस्था के अनुरूप किए जाने की योजना है।

सरकार देती है शिक्षकों के वेतन के लिए अनुदान

राज्य में संचालित गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों को सरकार शिक्षकों के वेतन के लिए हर साल वित्तीय अनुदान उपलब्ध कराती है। विद्यालयों के शासी निकाय द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है, हालांकि नियुक्ति को राज्य सरकार की मंजूरी आवश्यक होती है।

शिक्षकों की नियुक्ति और उनकी सेवाशर्तों से जुड़े नियम भी सरकार ही निर्धारित करती है।

2025 की नियमावली के आधार पर लागू होगी व्यवस्था

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों, प्रधानाचार्यों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवाशर्तों के लिए वर्ष 2025 में नियमावली तैयार की थी। प्रस्तावित व्यवस्था में इसी नियमावली के प्रावधानों को अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में भी लागू करने का प्रावधान रखा गया है।

इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग, विधि विभाग और कार्मिक विभाग की सहमति पहले ही प्राप्त हो चुकी है। हालांकि कैबिनेट के समक्ष भेजे गए प्रस्ताव में कुछ बिंदुओं पर विभाग से स्पष्टीकरण मांगा गया था।

अगली कैबिनेट बैठक में मिल सकती है मंजूरी

विभाग की ओर से संबंधित स्पष्टीकरण दिए जाने के बाद प्रस्ताव की स्थिति स्पष्ट हो गई है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में इस नियमावली को मंजूरी मिल सकती है।

जानकारी के अनुसार, झारखंड में फिलहाल 134 गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इन विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति और सेवाशर्तों से संबंधित व्यवस्था में बदलाव लागू हो सकेगा।

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