Monday, August 17, 2026

Jharkhand Education Scheme: 15 लाख तक एजुकेशन लोन, सिर्फ 4% ब्याज पर मिल रही वित्तीय मदद.

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रांची: झारखंड सरकार की गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए उच्च शिक्षा हासिल करने वाले विद्यार्थियों को कम ब्याज दर पर शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के तहत पात्र छात्र अधिकतम 15 लाख रुपये तक का लोन 4% साधारण वार्षिक ब्याज पर ले सकते हैं।

इस योजना का उद्देश्य आर्थिक कारणों से उच्च और तकनीकी शिक्षा से वंचित रहने वाले विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता देना है।

एडमिशन के बाद ऑनलाइन करना होगा आवेदन

योजना का लाभ लेने के लिए छात्र का पहले किसी निर्धारित पात्र संस्थान में दाखिला होना जरूरी है। इसके बाद नामांकन प्रमाणपत्र, फीस संबंधी विवरण और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है।

आवेदन के दौरान 10वीं, 12वीं या डिप्लोमा की मार्कशीट तथा झारखंड का वैध स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र सहित जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं।

दस्तावेजों की डिजिटल जांच के बाद मिलेगा लोन

आवेदन जमा होने के बाद संबंधित विभाग और बैंक की ओर से दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है। प्रक्रिया पूरी होने पर बैंक और विद्यार्थी के बीच त्रिपक्षीय समझौता होता है। इसके बाद स्वीकृत ऋण राशि बैंक की प्रक्रिया के अनुसार जारी की जाती है।

किन कोर्स और संस्थानों के लिए योजना लागू?

गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानून, रिसर्च, मैनेजमेंट, फैशन और होटल मैनेजमेंट जैसे कई उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम शामिल हैं।

योजना के दायरे में देश के NIRF के शीर्ष 200 संस्थान और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान जैसे IIT, IIM, AIIMS, NIT तथा NIFT समेत निर्धारित संस्थान आते हैं। झारखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों, BIT सिंदरी, XISS और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय सहित अन्य पात्र संस्थानों के विद्यार्थी भी इसका लाभ ले सकते हैं।

पहले से एजुकेशन लोन लेने वालों को भी राहत

अगर किसी छात्र ने पहले किसी बैंक से अधिक ब्याज दर पर शिक्षा ऋण लिया है, तो निर्धारित शर्तें पूरी करने पर वह भी इस योजना के तहत लाभ ले सकता है। इसके लिए पुराने लोन को बंद कराकर बैंक से NOC लेना होगा और उसे योजना के पोर्टल पर जमा करना होगा। इसके बाद नए ऋण की पात्रता के अनुसार प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है।

राज्य से बाहर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी प्रावधान

झारखंड के मूल निवासी ऐसे छात्र भी योजना के पात्र हो सकते हैं, जिन्होंने 10वीं या 12वीं की पढ़ाई राज्य के बाहर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से की है। इसके अलावा 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पूरा करके बीटेक या अन्य स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को भी योजना में शामिल किया गया है।

पढ़ाई के बाद शुरू होगी लोन की किस्त

योजना में विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान तत्काल EMI का बोझ न पड़े, इसके लिए कोर्स पूरा होने के बाद एक साल का मोरेटोरियम पीरियड रखा गया है। इस अवधि के बाद निर्धारित शर्तों के अनुसार मासिक किस्तों में शिक्षा ऋण चुकाना शुरू करना होगा।

महत्वपूर्ण: आवेदन करने से पहले विद्यार्थी आधिकारिक योजना पोर्टल पर पात्र संस्थानों, दस्तावेजों, बैंक और वर्तमान नियमों की जानकारी जरूर जांच लें।

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