28 अक्टूबर 2026 | BHARATSUPERFASTNEWS
Ranchi News: झारखंड की राजधानी रांची के चर्चित बड़गांई जमीन मामले में रैयत राजकुमार पाहन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। राजकुमार पाहन ने PMLA की विशेष अदालत द्वारा उनकी डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
हाईकोर्ट में किस मुद्दे पर हुई सुनवाई?
बड़गांई की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़े के मामले में राजकुमार पाहन ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया है। उनकी याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में हुई।
सुनवाई के दौरान अदालत ने ED को मामले में अपना पक्ष रखने के लिए चार सप्ताह की समयसीमा दी। ED की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित कुमार दास और अधिवक्ता सौरव कुमार ने पक्ष रखा।
क्या है राजकुमार पाहन की याचिका?
बड़गांई जमीन मामले में PMLA की विशेष अदालत ने राजकुमार पाहन की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने इस फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।
डिस्चार्ज पिटीशन के जरिए आरोपी मुकदमे की आगे की कार्यवाही से मुक्त किए जाने की मांग करता है। राजकुमार पाहन की याचिका पर अब हाईकोर्ट में आगे की सुनवाई होगी। ED को निर्धारित समय के भीतर अपना जवाब दाखिल करना है।
17 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठन
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बड़गांई जमीन मामले में PMLA की विशेष अदालत राजकुमार पाहन, अंतू तिर्की और आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह समेत कुल 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठन कर चुकी है।
यह मामला 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़े की जांच से संबंधित है। मामले में आरोपों और संबंधित पक्षों की कानूनी दलीलों पर न्यायिक प्रक्रिया के तहत विचार किया जा रहा है।
अब आगे क्या होगा?
हाईकोर्ट द्वारा ED को चार सप्ताह का समय दिए जाने के बाद मामले में अगला महत्वपूर्ण चरण एजेंसी का जवाब दाखिल करना होगा। इसके बाद अदालत याचिका पर आगे की सुनवाई करेगी।
राजकुमार पाहन की याचिका पर अंतिम निर्णय क्या होगा, यह अदालत की आगे की कार्यवाही और उपलब्ध तथ्यों पर निर्भर करेगा।
निष्कर्ष
बड़गांई जमीन मामले में राजकुमार पाहन को फिलहाल हाईकोर्ट से याचिका पर सुनवाई की प्रक्रिया में आगे बढ़ने का अवसर मिला है। अदालत ने ED को चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। अब मामले की अगली कार्यवाही पर नजर रहेगी।
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