नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने अपनी व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी’ की रिलीज और उसके प्रचार-प्रसार पर रोक लगाने की मांग की है. शुक्रवार, 12 जून को इस मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म से जुड़े पक्षों को नोटिस जारी किया.
यह मामला जस्टिस नीना बंसल कृष्णा के सामने खान के एक पेंडिंग कमर्शियल केस में आया, जो उनकी पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा से जुड़ा था. सुनवाई के दौरान, सलमान खान की तरफ से पेश हुए एडवोकेट निज़ाम पाशा ने कहा कि एक्टर की पर्सनैलिटी राइट्स, जिसमें उनकी इमेज, समानता और उनकी पहचान के दूसरे पहलू शामिल हैं, को हाई कोर्ट ने पहले ही एक ऑर्डर में मान्यता दे दी थी और उनकी सुरक्षा की थी.
यह तर्क दिया गया कि ऐसी सुरक्षा के बावजूद, 29 मई को जारी एक पोस्टर में सलमान खान की तरह दिखने वाले एक व्यक्ति को दिखाया गया था और उसने एक्टर से जुड़े नीले ब्रेसलेट जैसा ब्रेसलेट पहना हुआ था.
वकील निजाम पाशा ने आगे कहा कि प्रस्तावित फिल्म उन आपराधिक मामलों से जुड़ी है जिन पर मीडिया का काफी ध्यान रहा है. काले हिरण के शिकार के मामले का जिक्र करते हुए बताया गया कि कुल चार एफआईआर दर्ज हुई थीं. इनमें से तीन मामलों में सलमान खान बरी हो चुके हैं, जबकि एक मामले में अपील की कार्यवाही अभी भी लंबित है. अदालत को बताया गया कि एक्टर के बारे में अपमानजनक बातें लगातार मीडिया में फैलाई जा रही हैं और इसीलिए इस फिल्म के खिलाफ रोक लगाने की मांग की जा रही है. सलमान खान के वकील ने अदालत को यह भी बताया कि फिल्म का ट्रेलर शुक्रवार सुबह जारी किया गया था. इसके अलावा, फिल्म की कहानी 1998 के चर्चित काला हिरण शिकार मामले से प्रेरित बताई जा रही है.
जस्टिस कृष्णा ने कहा कि भले ही नोटिस सिर्फ एक दिन के लिए हो, लेकिन यह जरूरी है. आदेश लिखाते हुए कोर्ट ने बताया कि यह अर्जाी प्रोड्यूसर अमित जानी, जानी फायरफॉक्स फिल्म्स, डायरेक्टर भरत श्रीनाते, अक्षय पांडे और इस प्रोजेक्ट से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ दायर की गई थी. इस अर्जी पर नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया.
कोर्ट ने ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी’ की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाली सलमान खान की अर्जी पर भी ध्यान दिया, जो सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर XXXIX, नियम 1 और 2 के तहत दायर की गई थी. इस बात को रिकॉर्ड पर लेते हुए कि ट्रेलर शुक्रवार को ही रिलीज़ कर दिया गया था, जबकि पहले संकेत दिया गया था कि इसे 20 जून को रिलीज किया जाएगा. र्ट सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 19 जून को तय की है. फिलहाल कोर्ट ने किसी अंतरिम राहत पर फैसला नहीं दिया है.


