Sunday, May 3, 2026

EPFO ने EPS योगदान की गलतियों को सुधारने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं,जिससे पेंशन रिकॉर्ड दुरुस्त होंगे और कर्मचारियों के क्लेम आसान बनेंगे.

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) से जुड़े गलत या अधूरे योगदान के मामलों को सुलझाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं. इन दिशानिर्देशों का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के पेंशन रिकॉर्ड को सही करना और भविष्य में पेंशन क्लेम की प्रक्रिया को सरल बनाना है. EPFO का कहना है कि लंबे समय से EPS योगदान में हो रही गड़बड़ियों के कारण पेंशन निर्धारण में देरी और विवाद की स्थिति बन रही थी.

क्या थीं EPS योगदान से जुड़ी समस्याएं
EPFO के अनुसार, कई मामलों में नियोक्ताओं ने उन कर्मचारियों के लिए EPS का योगदान जमा कर दिया, जो पेंशन के लिए पात्र ही नहीं थे. वहीं दूसरी ओर, ऐसे भी उदाहरण सामने आए जहां कर्मचारी पेंशन के हकदार थे, लेकिन उनके लिए EPS का योगदान नहीं किया गया. इन दोनों तरह की गलतियों के चलते कर्मचारियों को पेंशन सेवा जोड़ने, क्लेम सेटलमेंट और अंतिम भुगतान में गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था.

क्यों जरूरी पड़ी नई गाइडलाइंस
EPFO ने माना कि अलग-अलग फील्ड ऑफिसों में इन मामलों को अलग तरीके से निपटाया जा रहा था, जिससे भ्रम और अनावश्यक देरी बढ़ रही थी. इसी को खत्म करने के लिए एक समान और पारदर्शी प्रक्रिया तय की गई है. संगठन का मानना है कि इससे न सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर कामकाज आसान होगा, बल्कि कर्मचारियों का भरोसा भी मजबूत होगा.

अयोग्य कर्मचारियों के मामलों में क्या होगा
जिन कर्मचारियों के लिए गलती से EPS योगदान जमा कर दिया गया है, जबकि वे पेंशन के पात्र नहीं हैं, वहां EPFO पूरी राशि को दोबारा कैलकुलेट करेगा. इसमें संगठन द्वारा घोषित ब्याज भी जोड़ा जाएगा. गैर-छूट प्राप्त संस्थानों में यह रकम पेंशन खाते (Account No. 10) से निकालकर प्रोविडेंट फंड खाते (Account No. 1) में ट्रांसफर की जाएगी और कर्मचारी की पेंशन सेवा रिकॉर्ड से हटा दी जाएगी. छूट प्राप्त संस्थानों में यही राशि संबंधित PF ट्रस्ट को ब्याज सहित ट्रांसफर की जाएगी.

पात्र कर्मचारियों को कैसे मिलेगा लाभ
अगर कोई कर्मचारी EPS के लिए पात्र था लेकिन उसे गलत तरीके से योजना से बाहर रखा गया, तो EPFO अब उसका पूरा बकाया योगदान ब्याज सहित तय करेगा. गैर-छूट प्राप्त संस्थानों में यह राशि PF खाते से पेंशन खाते में ट्रांसफर होगी. वहीं छूट प्राप्त संस्थानों में PF ट्रस्ट यह रकम EPFO को देगा, जिसके बाद कर्मचारी की पेंशन सेवा अवधि रिकॉर्ड में जोड़ दी जाएगी.

कर्मचारियों के लिए क्या बदलेगा
EPFO का कहना है कि नई व्यवस्था से भविष्य में पेंशन से जुड़े विवाद कम होंगे. रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को पेंशन तय कराने में कम परेशानी होगी और उनके रिकॉर्ड ज्यादा स्पष्ट व भरोसेमंद बनेंगे. इससे EPS के तहत मिलने वाले लाभ समय पर और सही तरीके से मिल सकेंगे.

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