Wednesday, November 4, 2026

झारखंड के सभी पुलिस थानों में CCTV लगाने का टेंडर 20 नवंबर तक फाइनल करे सरकार, हाईकोर्ट ने मांगी प्रगति रिपोर्ट

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Ranchi News, 4 नवंबर 2026: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सभी पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाने की टेंडर प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। अदालत ने राज्य सरकार से कहा है कि टेंडर के टेक्निकल बीड का मूल्यांकन और उसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया 20 नवंबर 2026 तक पूरी की जाए। साथ ही कोर्ट ने सरकार से अब तक हुई प्रगति की रिपोर्ट भी मांगी है।

इसके अलावा हाईकोर्ट ने तरुण महतो की पुलिस हिरासत में कथित पिटाई से जुड़े मामले में जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।

3 नवंबर को खोला गया था CCTV टेंडर का टेक्निकल बीड

सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता रोहित राय ने अदालत को बताया कि सभी पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाने के टेंडर का टेक्निकल बीड 3 नवंबर 2026 को खोला गया था। फिलहाल प्राप्त टेक्निकल बीड का अध्ययन और मूल्यांकन किया जा रहा है।

उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि यह प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी और इसके बाद CCTV कैमरे लगाने के लिए टेंडर की अगली प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

सरकार की ओर से दी गई जानकारी के बाद हाईकोर्ट ने टेक्निकल बीड को 20 नवंबर तक अंतिम रूप देने और टेंडर की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

तरुण महतो की पुलिस हिरासत में पिटाई का मामला भी पहुंचा कोर्ट

सुनवाई के दौरान तरुण महतो की पुलिस हिरासत में कथित पिटाई का मामला भी उठा। राज्य सरकार की ओर से जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट अदालत को दिखाई गई। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस रिपोर्ट को शपथ पत्र के माध्यम से रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किया जाए।

इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रितेश कुमार महतो ने पक्ष रखा।

पत्नी के पत्र पर हाईकोर्ट ने लिया था स्वत: संज्ञान

दरअसल, तरुण महतो वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) के इचागढ़ प्रत्याशी रहे थे। आरोप है कि 19 नवंबर 2025 की रात इचागढ़ पुलिस उन्हें पकड़कर थाने ले गई, जहां उनके साथ मारपीट और थर्ड डिग्री टॉर्चर किया गया।

इस घटना को लेकर तरुण महतो की पत्नी ने झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था। पत्र के आधार पर अदालत ने मामले में स्वत: संज्ञान लिया था। इससे पहले की सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरायकेला के एसपी को संबंधित दस्तावेजों के साथ अदालत में उपस्थित होने का निर्देश भी दिया था।

अब इस मामले में जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट को शपथ पत्र के जरिए रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया गया है। दोनों मुद्दों पर अगली सुनवाई 23 नवंबर 2026 को होगी।

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