Tuesday, November 3, 2026

बिहार में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ी, अब रोजाना 7 से 10 रुपये तक ज्यादा मिलेंगे

Share

Bihar News | 3 नवंबर 2026: बिहार सरकार ने राज्य के कामगारों को राहत देते हुए न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की है। श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, अलग-अलग श्रेणियों के मजदूरों को अब प्रतिदिन 7 से 10 रुपये तक अधिक मजदूरी मिलेगी। नई दरें 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी मानी गई हैं।

इस फैसले से 142 तरह के कामगारों को लाभ मिलेगा। राज्य में असंगठित क्षेत्र से जुड़े 3 करोड़ 26 लाख से अधिक श्रमिकों के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

किस श्रेणी के मजदूरों की कितनी बढ़ी मजदूरी?

सरकार ने कामगारों को चार श्रेणियों में बांटकर न्यूनतम मजदूरी तय की है। अकुशल और अर्धकुशल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी में 7 रुपये, कुशल श्रमिकों की मजदूरी में 9 रुपये और अतिकुशल श्रमिकों की मजदूरी में 10 रुपये की वृद्धि की गई है।

नई दरों के अनुसार:

  • अकुशल श्रमिक: पहले 436 रुपये मिलते थे, अब 443 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे।
  • अर्धकुशल श्रमिक: पुरानी दर 452 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 459 रुपये किया गया है।
  • कुशल श्रमिक: अब प्रतिदिन 560 रुपये मिलेंगे, जबकि पहले 551 रुपये मिलते थे।
  • अतिकुशल श्रमिक: दैनिक मजदूरी 672 रुपये से बढ़ाकर 682 रुपये कर दी गई है।

बिहार में न्यूनतम मजदूरी की नई दरें

श्रमिक श्रेणीकामगारों के प्रकारपुरानी दरनई दरप्रतिदिन बढ़ोतरी
अकुशल31436 रुपये443 रुपये7 रुपये
अर्धकुशल40452 रुपये459 रुपये7 रुपये
कुशल50551 रुपये560 रुपये9 रुपये
अतिकुशल21672 रुपये682 रुपये10 रुपये

इस तरह कुल 142 प्रकार के कामगारों की न्यूनतम मजदूरी में संशोधन किया गया है।

3.26 करोड़ से अधिक कामगारों को मिल सकता है लाभ

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, बिहार के कुल कामगारों में लगभग 90 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। इनकी संख्या 3 करोड़ 26 लाख से अधिक बताई गई है।

न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी से निर्माण कार्य, विभिन्न श्रम आधारित गतिविधियों और दूसरे संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाले पात्र श्रमिकों को फायदा मिल सकता है। हालांकि, वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि संबंधित नियोक्ता संशोधित न्यूनतम दरों के अनुसार भुगतान करते हैं या नहीं।

साल में दो बार संशोधित होती हैं मजदूरी दरें

बिहार में न्यूनतम मजदूरी की दरों में साल में दो बार बदलाव किया जाता है। सामान्य तौर पर नई दरें 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से प्रभावी होती हैं।

इस बार तकनीकी कारणों से अधिसूचना जारी होने में देरी हुई। हालांकि, विभाग की ओर से 3 नवंबर को जारी अधिसूचना में नई दरों को 1 अक्टूबर 2026 से लागू माना गया है।

इसका मतलब है कि पात्र कामगारों के लिए संशोधित मजदूरी की प्रभावी तारीख 1 अक्टूबर निर्धारित की गई है।

Bharat Superfast News | Bihar

Read more

Local News