रांची | 30 अक्टूबर 2026
झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) 2026 को निष्पक्ष और कदाचारमुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने व्यापक तैयारी की है। एक नवंबर को प्रदेश के 986 परीक्षा केंद्रों पर होने वाली इस परीक्षा पर मुख्य सचिव अविनाश कुमार सीधे नजर रख रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को परीक्षा से संबंधित दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में शिक्षा विभाग और झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) के अधिकारी भी शामिल हुए। मुख्य सचिव ने सभी जिलों को परीक्षा के लिए जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा।
सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV और वीडियोग्राफी जरूरी
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि परीक्षा शुरू होने से पहले सभी केंद्रों पर बुनियादी सुविधाओं की जांच पूरी कर ली जाए। इनमें पेयजल, शौचालय, साफ-सफाई और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था शामिल है।
परीक्षा की निगरानी के लिए प्रत्येक केंद्र पर CCTV कैमरे लगाने के साथ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके अलावा परीक्षा से पहले होटलों की जांच और साइबर सेल के माध्यम से लगातार निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है।
अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को देखते हुए यातायात व्यवस्था सुचारू रखने और परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात करने पर भी जोर दिया गया है।
5.65 लाख से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल
एक नवंबर को होने वाली JTET परीक्षा में राज्यभर से करीब 5.65 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार:
- प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5): 1,95,935 अभ्यर्थी
- उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8): 3,69,113 अभ्यर्थी
- कुल परीक्षा केंद्र: 986
परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली में प्राथमिक स्तर और दूसरी पाली में उच्च प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थी परीक्षा देंगे।
मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर रोक
परीक्षा केंद्रों में मोबाइल फोन सहित किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी और आधार कार्ड, वोटर आईडी जैसे वैध मूल फोटो पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा।
रांची में 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा
रांची में परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए एसडीओ कुमार रजत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की है।
यह आदेश एक नवंबर को सुबह 6:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक प्रभावी रहेगा। रांची जिले में सबसे अधिक 101 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 48 हजार अभ्यर्थियों के परीक्षा देने की संभावना है।
प्रशासन का लक्ष्य सभी केंद्रों पर निर्धारित सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था के साथ परीक्षा संपन्न कराना है।
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