Monday, September 28, 2026

सहायक आचार्य परीक्षा के नॉर्मलाइजेशन पर हाईकोर्ट में सुनवाई, BIT मेसरा की विशेषज्ञ टीम करेगी तकनीकी जांच.

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रांची: प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में लागू किए गए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को लेकर दायर याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने नॉर्मलाइजेशन की तकनीकी और गणितीय प्रक्रिया की जांच के लिए BIT मेसरा में विशेषज्ञ कमिटी गठित करने का निर्देश दिया है।

BIT मेसरा के विशेषज्ञ करेंगे फॉर्मूले की जांच

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (BIT), मेसरा के रजिस्ट्रार को मामले में प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा कि BIT मेसरा संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों की एक कमिटी गठित करे। यह कमिटी परीक्षा में इस्तेमाल किए गए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले का तकनीकी और गणितीय परीक्षण करेगी।

नियमों के पालन की भी होगी समीक्षा

विशेषज्ञ कमिटी केवल फॉर्मूले की वैधता तक सीमित नहीं रहेगी। उसे यह भी देखना होगा कि नॉर्मलाइजेशन लागू करने के दौरान निर्धारित नियमों और आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया गया था या नहीं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से सुनवाई के दौरान नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया और इसी आधार पर तैयार किए गए परीक्षा परिणाम से जुड़े विभिन्न बिंदु अदालत के समक्ष रखे गए।

अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार के साथ अधिवक्ता अमृतांश वत्स, शुभम मिश्रा, शेखर प्रसाद गुप्ता समेत अन्य वकीलों ने पक्ष रखा। वहीं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा।

मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की गई है। अब BIT मेसरा की विशेषज्ञ कमिटी की तकनीकी जांच और उसकी रिपोर्ट पर आगे की न्यायिक कार्यवाही महत्वपूर्ण होगी।

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