रांची: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत नोटिस प्राप्त करने वाले मतदाताओं की सुनवाई 14 अक्टूबर 2026 तक पूरी की जाएगी। यह जानकारी शनिवार को रांची समाहरणालय में आयोजित बैठक के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने दी।
बैठक में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ SIR के तहत नोटिस वितरण, सुनवाई की प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।
नोटिस पाने वालों को दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने की अपील
उपायुक्त ने कहा कि जिन मतदाताओं को SIR के तहत नोटिस जारी किया गया है, उन्हें संबंधित सुनवाई की तारीख और स्थान की जानकारी समय पर दी जानी चाहिए। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपने स्तर से संबंधित मतदाताओं तक यह सूचना पहुंचाने में सहयोग करें।
नोटिस प्राप्त मतदाताओं को निर्धारित दिन और स्थान पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। उन्हें आवश्यक दस्तावेज भी साथ लाने होंगे। प्रस्तुत कागजात और दावों की जांच के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
BLA-2 के जरिए BLO को सहयोग देने का निर्देश
बैठक में बूथ लेवल एजेंट यानी BLA-2 के माध्यम से बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को सहयोग देने पर भी चर्चा हुई। राजनीतिक दलों से कहा गया कि वे फॉर्म-6 और फॉर्म-8 से संबंधित कार्यों में BLO के साथ समन्वय बनाए रखें।
फॉर्म-6 के जरिए नए मतदाताओं का पंजीकरण और फॉर्म-8 के माध्यम से मतदाता सूची में जरूरी सुधार से जुड़े आवेदन आगे बढ़ाए जाने हैं। पात्र मतदाताओं के आवेदन और संशोधन संबंधी मामलों में सहयोग करने की अपील की गई।
1 अक्टूबर को 18 वर्ष पूरे करने वाले युवा कर सकेंगे आवेदन
उपायुक्त ने बताया कि ऐसे भारतीय नागरिक, जो 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, नए मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं।
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से पात्र युवाओं और अन्य योग्य नागरिकों को जागरूक करने तथा अधिक से अधिक आवेदन करवाने में मदद करने को कहा गया है।
कम डिजिटाइजेशन वाले मतदान केंद्रों पर विशेष ध्यान
बैठक में उन मतदान केंद्रों की भी समीक्षा की गई, जहां फॉर्म-6 के डिजिटाइजेशन का काम अपेक्षाकृत धीमा है। ऐसे केंद्रों पर BLA-2 और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को BLO के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया गया।
अधिकारियों ने कहा कि SIR का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन, त्रुटिरहित और विश्वसनीय बनाना है। इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कोई पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रह जाए और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न हो।
बैठक में जिला उपनिर्वाचन पदाधिकारी बिवेक कुमार सुमन सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
