नई दिल्ली: दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर लाभार्थी महिलाओं के लिए अहम जानकारी सामने आई है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को 26 अगस्त को पेंशन लेटर दिए जाने की बात कही गई है। वहीं, आर्थिक सहायता की प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू होने की जानकारी दी गई है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की सहायता देने का प्रावधान बताया गया है।
सरकार के अनुसार, योजना के पोर्टल पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने पंजीकरण कराया है। अब आवेदनों की जांच और पात्रता सत्यापन की प्रक्रिया पर जोर दिया जा रहा है।
26 अगस्त को मिलेगा पेंशन लेटर
दिल्ली सरकार के कार्यक्रम के अनुसार, 26 अगस्त को तालकटोरा स्टेडियम में पात्र लाभार्थियों को योजना से संबंधित पेंशन लेटर सौंपे जाएंगे। इसके बाद पात्र महिलाओं के लिए भुगतान की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।
हालांकि, ₹2,500 की पूरी राशि सीधे सामान्य बैंक बैलेंस के रूप में उपलब्ध होने की बात नहीं है। योजना के बताए गए प्रावधान के मुताबिक राशि का एक हिस्सा बचत योजना में और दूसरा हिस्सा डिजिटल वॉलेट से जुड़ा होगा।
₹2,500 की राशि का कैसे होगा इस्तेमाल?
योजना से जुड़ी जानकारी के अनुसार:
- ₹1,500 की राशि आरडी या एफडी में रखी जाएगी।
- ₹1,000 की राशि बैंक खाते से जुड़े CBDC वॉलेट में दी जाएगी।
- आरडी/एफडी में जमा हिस्से पर 31 जुलाई 2029 तक लॉक-इन अवधि बताई गई है।
- लाभार्थी चाहें तो पूरी सहायता राशि आरडी या एफडी में रखने का विकल्प चुन सकती हैं।
आवेदन का स्टेटस ऑनलाइन कैसे देखें?
जिन महिलाओं ने दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन किया है, वे ऑनलाइन अपने आवेदन की स्थिति देख सकती हैं। इसके लिए:
- योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
- Track Application विकल्प चुनें।
- मांगी गई जानकारी, जैसे मोबाइल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।
- कैप्चा भरकर Sign In करें।
- लॉगिन के बाद आवेदन की मौजूदा स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी।
आवेदन के लिए पोर्टल पूरे साल खुला रहने की जानकारी दी गई है। हर महीने की अंतिम तारीख को उस महीने की आवेदन कट-ऑफ माना जाएगा। इसके बाद स्वीकृत होने वाले पात्र आवेदन अगले चक्र में लाभ के लिए शामिल किए जा सकते हैं।
किन महिलाओं को मिल सकता है योजना का लाभ?
योजना की पात्रता शर्तों के अनुसार महिला की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। परिवार में सबसे अधिक उम्र वाली महिला को प्राथमिक लाभार्थी माना जाएगा। परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और महिला का नाम दिल्ली की मतदाता सूची में होना जरूरी बताया गया है।
इसके अलावा महिला, उसके पति या माता-पिता में से किसी एक का आवेदन के समय कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली में निवास होना आवश्यक है। परिवार की पिछले 12 महीनों की बिजली खपत भी निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए।
इन स्थितियों में नहीं मिलेगा लाभ
कुछ श्रेणियों को योजना से बाहर रखा गया है। इनमें सरकारी पेंशन या नियमित सरकारी आर्थिक सहायता लेने वाली महिलाएं, आयकरदाता, जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वाले परिवार, सरकारी नौकरी या सार्वजनिक पद पर रहने वाले लोग शामिल हैं।
इसके अलावा परिवार के पास चार पहिया वाहन होने, तीन से अधिक बच्चे होने या निर्धारित अन्य अपात्रता शर्तें पूरी होने की स्थिति में भी योजना का लाभ नहीं मिलने की बात कही गई है।
