Thursday, August 13, 2026

हाईवे हादसों में अब तेज होगी मदद, 10 मिनट में नहीं पहुंची एंबुलेंस तो 10 हजार का जुर्माना.

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नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं के बाद घायलों तक जल्द सहायता पहुंचाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने एंबुलेंस सेवा को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत 10 किलोमीटर के दायरे में किसी दुर्घटनास्थल पर एंबुलेंस को सूचना मिलने के 10 मिनट के भीतर पहुंचना होगा। तय समय का पालन नहीं होने पर प्रति घटना 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

NHAI के नए नियमों के मुताबिक, दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद एंबुलेंस को घायल व्यक्ति को एक घंटे के भीतर नजदीकी अस्पताल तक पहुंचाने का प्रयास करना होगा। निर्धारित समय में अस्पताल नहीं पहुंचाने की स्थिति में भी 10 हजार रुपये का दंड लगाया जा सकता है।

GPS से होगी निगरानी

प्राधिकरण ने सड़क पर आपातकालीन सेवाओं की कार्यप्रणाली बेहतर करने के लिए एंबुलेंस के साथ क्रेन और पेट्रोलिंग वाहनों की तैनाती को लेकर भी नियम तय किए हैं। एंबुलेंस के घटनास्थल तक पहुंचने के समय की निगरानी GPS डेटा और घटना प्रबंधन प्रणाली के डैशबोर्ड के जरिए की जाएगी।

10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित दुर्घटनास्थल के लिए पहुंचने का निर्धारित समय दूरी के अनुपात में बढ़ाया जाएगा।

सेवा से इनकार पर भी कार्रवाई

नए प्रावधानों के तहत आपातकालीन सूचना मिलने के बाद एंबुलेंस भेजने से मना करने पर भी 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा अनुबंध के मुताबिक एंबुलेंस में जरूरी चिकित्सा उपकरण, दवाएं और पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध रखना अनिवार्य होगा। इन सुविधाओं की कमी पाए जाने पर भी दंड का प्रावधान किया गया है।

हजारों वाहन हाईवे पर तैनात

NHAI के अधिकार क्षेत्र में करीब 50 हजार किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगभग 3,000 एंबुलेंस और करीब 1,000 पेट्रोलिंग वाहन व क्रेन तैनात हैं। नए दिशा-निर्देशों का उद्देश्य हादसों के बाद राहत एवं बचाव कार्य को अधिक तेज और प्रभावी बनाना है।

सड़क दुर्घटनाओं में राहत दल के पहुंचने में होने वाली देरी को लेकर सड़क सुरक्षा संबंधी उच्चतम न्यायालय की समिति और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में भी चिंता जताई गई थी। नए नियमों के जरिए इसी तरह की देरी को कम करने पर जोर दिया गया है।

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