Thursday, August 13, 2026

एडवोकेट एसोसिएशन चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का निर्देश, 14 अगस्त शाम 5 बजे तक बकाया जमा करने की अनुमति.

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रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने अधिवक्ता संघ के सदस्यों की सदस्यता शुल्क और अन्य बकाया राशि जमा करने को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने स्पष्ट किया कि जिन अधिवक्ताओं का शुल्क या अन्य देय राशि बाकी है, वे 14 अगस्त 2026 की शाम 5 बजे तक संबंधित अधिवक्ता संघ के कार्यालय में भुगतान कर सकेंगे।

यह मामला अश्विनी प्रिया की ओर से दायर याचिका से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने अदालत को बताया कि 13 अगस्त को सुबह 10:30 बजे जारी आदेश में आपत्ति दर्ज कराने की समय-सीमा 14 अगस्त तक तय की गई थी, लेकिन सदस्यता शुल्क जमा करने की अनुमति का स्पष्ट उल्लेख नहीं हो पाया था।

चुनाव समिति को दिए निर्देश

मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने चुनाव समिति को निर्देश दिया कि अधिवक्ताओं को सदस्यता शुल्क और अन्य लंबित राशि 14 अगस्त की शाम 5 बजे तक जमा करने की सुविधा दी जाए।

हाईकोर्ट ने आदेश की प्रति संबंधित बार काउंसिल के अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ताओं और अन्य संबंधित पक्षों को तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। आदेश की प्रति महाधिवक्ता और एडवोकेट एसोसिएशन के कार्यालय में भी उपलब्ध कराने को कहा गया है।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि 13 अगस्त को सुबह 10:30 बजे जारी किए गए पूर्व आदेश की बाकी सभी शर्तें, निर्देश और टिप्पणियां प्रभावी रहेंगी।

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