Tuesday, July 28, 2026

1 अगस्त से स्पीड पोस्ट के नए नियम लागू, दस्तावेज और पार्सल की बदली परिभाषा, जानें नई दरें.

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नई दिल्ली: भारतीय डाक विभाग 1 अगस्त 2026 से स्पीड पोस्ट सेवा में कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू करने जा रहा है। नए नियमों के तहत स्पीड पोस्ट की श्रेणियों, शुल्क संरचना और दस्तावेज एवं पार्सल की परिभाषा में संशोधन किया गया है। डाक विभाग का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य सेवाओं को अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित बनाना है।

दस्तावेज और पार्सल की नई श्रेणी

संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार अब केवल लिखित, मुद्रित या डिजिटल रूप से तैयार कागजी सामग्री को ही दस्तावेज माना जाएगा। इसमें व्यक्तिगत पत्र, राखी के लिफाफे, ग्रीटिंग कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, चेक बुक, पासबुक और डेबिट-क्रेडिट कार्ड जैसे दस्तावेज शामिल हैं।

यदि किसी लिफाफे या पैकेट में कागज के अलावा कपड़े, मिठाई, खिलौने, उपहार या अन्य वस्तुएं रखी जाती हैं, तो उसे पार्सल की श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसे मामलों में ग्राहकों से पार्सल सेवा के अनुसार शुल्क लिया जाएगा।

राखी भेजने वालों को राहत

रक्षा बंधन के मद्देनजर डाक विभाग ने राखी वाले लिफाफों और ग्रीटिंग कार्ड को दस्तावेज श्रेणी में ही रखा है। इससे बहनों को भाइयों तक राखी भेजने के लिए अतिरिक्त पार्सल शुल्क नहीं देना पड़ेगा।

शुरू होंगी 24 और 48 स्पीड पोस्ट सेवाएं

डाक विभाग ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच तेज डिलीवरी के लिए दो नई सेवाएं शुरू की हैं।

24 स्पीड पोस्ट के तहत निर्धारित शहरों के बीच 24 घंटे के भीतर डिलीवरी का लक्ष्य रखा गया है। इस सेवा में 50 ग्राम तक के आर्टिकल के लिए स्थानीय शुल्क ₹38 और राष्ट्रीय स्तर पर ₹94 तय किया गया है। 51 से 250 ग्राम तक के लिए दूरी के अनुसार ₹118 से ₹154 तथा 251 से 500 ग्राम तक के लिए ₹140 से ₹186 तक शुल्क निर्धारित किया गया है।

वहीं, 48 स्पीड पोस्ट सेवा के तहत 50 ग्राम तक के आर्टिकल के लिए शुल्क ₹61 से शुरू होकर अधिकतम ₹121 तक रहेगा। अंतिम शुल्क वजन और गंतव्य के आधार पर तय किया जाएगा।

पोस्ट ऑफिस जाने से पहले करें जानकारी की पुष्टि

डाक विभाग ने ग्राहकों को सलाह दी है कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से कोई भी सामग्री भेजने से पहले उसकी श्रेणी (दस्तावेज या पार्सल) और लागू शुल्क की जानकारी स्थानीय डाकघर से अवश्य प्राप्त कर लें। नए नियम 1 अगस्त 2026 से देशभर के सभी डाकघरों में प्रभावी होंगे।

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