Friday, May 23, 2025

रिटायर्ड कर्मचारियों को इंक्रीमेंट का लाभ लेकिन नहीं मिलेंगे ये बेनेफिट्स, जानें कैसे होगी पेंशन कैलकुलेट?

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केंद्रीय कर्मचार‍ियों का डीए साल में दो बार बढ़ता है. पहला 1 जनवरी से लागू होता है और दूसरा 1 जुलाई से.

नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से एनपीएस को खत्‍म करके ओल्‍ड पेंशन स्‍कीम को बहाल करने की मांग कर रहे थे. हालांकि, सरकार ने प‍िछले द‍िनों बीच का रास्‍ता न‍िकालते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लागू कर दिया.इस बीच सरकार ने नया न‍ियम लागू किया है, जिससे लाखों केंद्रीय कर्मचार‍ियों के फायदा होगा.

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी सालाना सैलरी बढ़ोतरी से ठीक एक दिन पहले रिटायर हो जाता है तो उसके पेंशन की गणना करने से पहले सालाना इंक्रीमेंट का भी लाभ दिया जाएगा.

इस फैसले से उन कर्मचार‍ियों को म‍िलेगा जो एनुअल इंक्रीमेंट से एक दिन पहले यानी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हो जाते हैं.नए न‍ियम के बाद उन्हें पेंशन की कैलकुलेशन के लिए नोशनल इंक्रीमेंट द‍िया जाएगा.

दो बार बढ़ता है कर्मचारियों का DA
फिलहाल सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचार‍ियों का डीए साल में दो बार बढ़ता है. पहला 1 जनवरी से लागू होता है और दूसरा 1 जुलाई से, जबकि कर्मचार‍ियों का रिटायरमेंट 31 द‍िसंबर और 30 जून को होता है. इसके चलते र‍िटायर होने वाले कर्मचारी 1 जनवरी और 1 जुलाई से लागू होने वाले फायदे से वंच‍ित रह जाते थे.

उल्लेखनीय है कि कर्मचारियों को यह लाभ तब ही म‍िलेगा, जब उसने रिटायरमेंट तक जरूरी सर्व‍िस पूरी की हो और उनका काम और आचरण दोनों संतोषजनक रहे हों.ऐसे में सवाल उठता कि नेशनल इंक्रीमेंट लागू होने के बाद पेंशन कैलकुलेशन कैसे होगी.

कैसे होगी पेंशन कैलकुलेशन?
आमतौर पर कर्मचारी की पेंशन की कैलकुलेशन उसकी आखिरी बेसिक सैलरी और सर्व‍िस पीर‍ियड के आधार पर तय होती है.उदाहरण के लिए अगर कोई कर्मचारी 30 जून को 79,000 रुपये की सैलरी पर रिटायर होता है और 1 जुलाई को उसे 2000 रुपये का इंक्रीमेंट मिलना था. ऐसे में उस कर्मचारी की पेंशन की कैलकुलेशन 81,000 रुपये सैलरी पर होगी न क‍ि 79000 के आधार पर.

नहीं मिलेंगे अन्य बेनेफिट्स
याद रहे कि नेशनल इंक्रीमेंट महज मासिक पेंशन की कैलकुलेशन के ल‍िए इस्तेमाल क‍िया जाएगा. यह अन्य रिटायरमेंट बेन‍िफ‍िट जैसे ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट, पेंशन कम्यूटेशन वैल्यू, अर्नड लीव या हाफ पे लीव के एनकैशमेंट और ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के पेमेंट पर आदि लागू नहीं होगा.

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