धनबाद: झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार सोमवार को धनबाद पहुंचे, जहां उन्होंने एक ओर ईवीएम और वीवीपैट वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया तो दूसरी ओर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों का जायजा लिया. अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने साफ कहा कि एक भी पात्र मतदाता का नाम सूची से नहीं छूटना चाहिए और एक भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल नहीं होना चाहिए. इस दौरान उन्होंने 30 जून से शुरू होने वाले घर-घर सत्यापन अभियान को लेकर भी जरूरी दिशा-निर्देश दिए.
- धनबाद दौरे के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त आदित्य रंजन के साथ सबसे पहले ईवीएम एवं वीवीपैट वेयरहाउस का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी, लॉकिंग सिस्टम, सुरक्षा गार्डों की तैनाती, शिफ्ट प्रबंधन और अग्निशमन उपकरणों की स्थिति का बारीकी से जायजा लिया गया. अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वेयरहाउस की सुरक्षा में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए और सभी फायर फाइटिंग सिस्टम हमेशा पूरी तरह कार्यशील रहें.
- वेयरहाउस निरीक्षण के दौरान सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने उनके साथ ईवीएम प्रबंधन और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े तकनीकी एवं व्यावहारिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया.
- इसके बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भूली स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय और गुरुनानक मध्य विद्यालय मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर बीएलओ द्वारा किए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की. उन्होंने बताया कि 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर-घर जाकर प्रत्येक मतदाता को आंशिक रूप से भरा हुआ इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे. मतदाताओं को इसकी एक प्रति भरकर बीएलओ को देनी होगी, जबकि दूसरी प्रति पावती के रूप में अपने पास सुरक्षित रखनी होगी.
- उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं की पूर्व विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची से मैपिंग हो जाएगी, उन्हें सामान्यतः अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी. वहीं जिनकी मैपिंग नहीं हो पाएगी, उन्हें नियमानुसार नोटिस जारी किया जाएगा और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के बाद उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने वाले सभी पात्र मतदाताओं का नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची के प्रारूप (ड्राफ्ट) में शामिल किया जाएगा. उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे इस अभियान में सक्रिय सहयोग करें और बीएलओ को सही एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं.
मीडिया से बातचीत में के. रवि कुमार ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया है. इसके प्रत्येक चरण में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 326 का उल्लेख करते हुए दोहराया कि निर्वाचन आयोग का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो.


