रांची: झारखंड रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (Jharkhand RERA) की ओर से रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 को लेकर एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम 23 अगस्त 2026 को रांची के रेडिसन ब्लू होटल में होगा। इसमें रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े विभिन्न पक्ष कानून के प्रावधानों, उनके व्यावहारिक इस्तेमाल और प्रभावी अनुपालन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
सुबह 11 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम
सेमिनार का आयोजन सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक प्रस्तावित है। कार्यक्रम का उद्देश्य रेरा कानून के विभिन्न प्रावधानों को लेकर जागरूकता बढ़ाना और उनके बेहतर क्रियान्वयन को लेकर संबंधित पक्षों के बीच संवाद स्थापित करना है।
पारदर्शिता और जवाबदेही पर रहेगा फोकस
सेमिनार के दौरान रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को मजबूत करने से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श होगा। कानून को जमीन पर लागू करते समय सामने आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों और उनके संभावित समाधान पर भी चर्चा की जाएगी।
झारखंड रेरा का मानना है कि ऐसे संवाद कार्यक्रमों से नियामक संस्था और रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े लोगों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकता है। इससे कानून के प्रावधानों और उनके अनुपालन को लेकर भी स्पष्टता बढ़ने की उम्मीद है।
बिल्डर से होमबायर्स तक होंगे शामिल
सेमिनार में रियल एस्टेट क्षेत्र के कई वर्गों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। इनमें बिल्डर, प्रमोटर, डेवलपर, भूमि मालिक और आवंटी (होमबायर्स) प्रमुख हैं।
इसके अलावा बैंक और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, अधिवक्ता और विधि विशेषज्ञ भी कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं।
कानून के व्यावहारिक पहलुओं पर संवाद
कार्यक्रम में रेरा अधिनियम के प्रावधानों को केवल कानूनी नजरिए से ही नहीं, बल्कि रियल एस्टेट कारोबार में उनके व्यावहारिक अनुप्रयोग के संदर्भ में भी समझने का प्रयास किया जाएगा। इससे परियोजनाओं से जुड़े पक्षों को अपने अधिकारों, जिम्मेदारियों और कानूनी प्रक्रियाओं की बेहतर जानकारी मिलने की उम्मीद है।
