Wednesday, November 4, 2026

कोई पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे, 12 नवंबर तक पूरा करें होम-टू-रोल वेरिफिकेशन: के. रवि कुमार.

Share

रामगढ़, 4 नवंबर 2026। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बुधवार को रामगढ़ जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को निर्देश दिया कि 12 नवंबर तक होम-टू-रोल वेरिफिकेशन का काम हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित नहीं रहना चाहिए।

आठ मतदान केंद्रों पर कार्यों की समीक्षा

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने रामगढ़ जिले के मतदान केंद्र संख्या 94, 95, 121, 122, 123, 125, 126 और 127 का निरीक्षण किया। यहां आयोजित बीएलओ एवं बीएलए-2 की पांचवीं बैठक और चुनाव पाठशाला कार्यक्रम में उन्होंने होम-टू-रोल वेरिफिकेशन तथा फॉर्म-6 के डिजिटाइजेशन कार्य की प्रगति की समीक्षा की।

उन्होंने लंबित मामलों का जल्द निष्पादन करने और मतदाता सूची से जुड़े सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा करने का निर्देश दिया।

दस्तावेज जुटाने में मतदाताओं की करें मदद

के. रवि कुमार ने बीएलओ को निर्देश दिया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाताओं को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने में सहयोग करें। जाति प्रमाण पत्र और वंशावली प्राप्त करने के लिए संबंधित सक्षम पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित किया जाए।

उन्होंने दूसरे राज्यों के मतदाताओं की मैपिंग संबंधित राज्यों की पिछली एसआईआर मतदाता सूची के आधार पर कराने में भी आवश्यक सहायता देने को कहा।

18 वर्ष पूरे करने वाले युवाओं की तैयार करें सूची

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने हाउस-टू-हाउस सर्वे के दौरान 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं और भावी मतदाताओं की सूची तैयार करने का निर्देश दिया। ऐसे युवाओं को फॉर्म-6 उपलब्ध कराया जाए और उनकी जानकारी बीएलओ रजिस्टर में दर्ज की जाए।

उन्होंने कहा कि नए पात्र भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन भरने और जरूरी दस्तावेज जमा करने में मदद की जाए।

फॉर्म-6 के डिजिटाइजेशन में आ रही समस्याओं पर भी चर्चा

निरीक्षण के दौरान बीएलओ ने फॉर्म-6 के डिजिटाइजेशन में आ रही कठिनाइयों की जानकारी दी। उन्होंने इस काम में तेजी लाने के लिए विशेष कैंप आयोजित करने का अनुरोध किया।

इस पर के. रवि कुमार ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने दोहराया कि 12 नवंबर तक होम-टू-रोल वेरिफिकेशन पूरा करने के साथ सभी लंबित मामलों का निपटारा किया जाए।

अपात्र और विदेशी व्यक्तियों के नाम शामिल न हों

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची में प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का नाम शामिल होना चाहिए। साथ ही किसी अपात्र या विदेशी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं होना चाहिए। उन्होंने निर्वाचन कार्य में पारदर्शिता और निर्धारित समयसीमा का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

BHARATSUPERFASTNEWS

Table of contents [hide]

Read more

Local News