देवघर: राजकीय श्रावणी मेला 2026 के दौरान धार्मिक माहौल और श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए देवघर नगर निगम ने मेला क्षेत्र में मांस, मछली की बिक्री और पशु वध पर लगाए गए प्रतिबंध को सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए निगम ने एक मीट दुकान को सील कर दिया, जबकि अन्य दुकानों पर कुल 7,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
शिकायतों के बाद चला विशेष जांच अभियान
नगर निगम को कोरियासा, जसीडीह, बरमसिया और बैद्यनाथपुर क्षेत्रों में प्रतिबंध के बावजूद चोरी-छिपे मांस और मछली की बिक्री किए जाने की शिकायतें मिली थीं। इसके बाद नगर आयुक्त के निर्देश पर एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया, जिसने संबंधित इलाकों में औचक निरीक्षण किया।
जसीडीह में दुकान सील, अन्य दुकानों पर जुर्माना
निरीक्षण के दौरान जसीडीह स्थित एक मीट दुकान में प्रतिबंध का उल्लंघन पाए जाने पर निगम ने उसे तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। वहीं, जसीडीह, बरमसिया, कोरियासा और बैद्यनाथपुर क्षेत्र की अन्य मीट दुकानों पर कार्रवाई करते हुए कुल 7,500 रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया।
दुकानदारों को अंतिम चेतावनी
नगर निगम ने कार्रवाई के साथ संबंधित दुकानदारों को सख्त चेतावनी भी जारी की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि श्रावण मास के दौरान प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी नियमित और गोपनीय जांच अभियान जारी रहेगा।
नियमों के पालन की अपील
नगर निगम ने मांस और मछली कारोबारियों से अपील की है कि वे जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करें और श्रावणी मेले के दौरान धार्मिक वातावरण, स्वच्छता और श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।
