पटना: बिहार के घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए 1 अक्टूबर 2026 से नया नियम लागू होने जा रहा है। राज्य के करीब 2.30 करोड़ सक्रिय एलपीजी उपभोक्ताओं को सब्सिडी के साथ विनियमित खुदरा मूल्य (RSP) पर घरेलू गैस सिलेंडर लेने के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (BAA) कराना होगा।
जिन उपभोक्ताओं ने पहले ही बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा कर लिया है, उन्हें इसे दोबारा कराने की जरूरत नहीं होगी। तेल कंपनियों के अनुसार, इस व्यवस्था का उद्देश्य सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों के गलत इस्तेमाल और व्यावसायिक या औद्योगिक उपयोग को नियंत्रित करना है।
1 अक्टूबर से BAA जरूरी
नए नियम के तहत 1 अक्टूबर से सब्सिडी के साथ RSP पर घरेलू एलपीजी रिफिल का लाभ लेने के लिए BAA आवश्यक होगा। जिन ग्राहकों का प्रमाणीकरण अभी बाकी है, उन्हें निर्धारित तारीख से पहले यह प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।
इसके लिए हर ग्राहक को गैस एजेंसी के कार्यालय जाना अनिवार्य नहीं है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से BAA कराने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय भी कर सकते हैं प्रमाणीकरण
उपभोक्ता चाहें तो सिलेंडर की डिलीवरी के दौरान भी अपना बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण करा सकते हैं। डिलीवरीकर्मी के मोबाइल ऐप के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
इस विकल्प से उन ग्राहकों को सुविधा मिलेगी, जिन्हें अलग से गैस एजेंसी पहुंचने में परेशानी होती है।
मोबाइल ऐप से घर बैठे BAA की सुविधा
तेल कंपनियों ने अपने-अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से भी प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई है। उपभोक्ता संबंधित ऐप पर दिए गए निर्देशों का पालन कर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
- इंडेन: IndianOil ONE ऐप
- भारत गैस: HelloBPCL ऐप
- एचपी गैस: HP PAY ऐप
PMUY पोर्टल पर उपलब्ध है जानकारी
बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण और ई-केवाईसी से जुड़ी प्रक्रिया समझाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के पोर्टल पर वीडियो ट्यूटोरियल भी उपलब्ध कराया गया है। उपभोक्ता वीडियो के माध्यम से प्रक्रिया के चरणों की जानकारी ले सकते हैं।
BAA नहीं कराने पर क्या होगा?
BAA पूरा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी रिफिल की सुविधा पूरी तरह बंद होने की बात नहीं है। ऐसे ग्राहकों को सब्सिडी वाले RSP के बजाय बाजार मूल्य पर सिलेंडर उपलब्ध कराया जा सकता है।
यानी BAA नहीं कराने की स्थिति में गैस सिलेंडर मिल सकता है, लेकिन सब्सिडी के साथ निर्धारित RSP पर रिफिल का लाभ प्रभावित हो सकता है।
समस्या होने पर हेल्पलाइन से लें जानकारी
BAA, ई-केवाईसी या एलपीजी से संबंधित किसी समस्या के लिए उपभोक्ता टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-2333-555 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अपने संबंधित एलपीजी वितरक से भी प्रक्रिया और आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
उपभोक्ताओं को क्या करना चाहिए?
जिन ग्राहकों ने अभी तक बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया है, वे 1 अक्टूबर से पहले इसे पूरा कर लें, ताकि सब्सिडी वाले रिफिल की सुविधा लेते समय परेशानी न हो।
वहीं, जिन उपभोक्ताओं का BAA पहले ही पूरा हो चुका है, उन्हें दोबारा प्रमाणीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
