Sunday, May 3, 2026

बिहार के जिन प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक नहीं हैं, वहां वरीय शिक्षक को प्रभार मिलेगा।

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बिहार के जिन प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक नहीं हैं, वहां वरीय शिक्षक को प्रभार मिलेगा। मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक न होने पर वरीय शिक्षक प्रभारी प्रधानाध्यापक बनेंगे। शिक्षा विभाग ने यह निर्देश बबन प्रसाद सिंह मामले में न्यायादेश के बाद दिया है। बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली, 2024 के तहत यह निर्णय लिया गया, जिससे विद्यालयों का कार्य सुचारू रूप से चल सके।

पटना। जिन प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक पदस्थापित नहीं हैं, उनमें विद्यालय के वरीय शिक्षक को प्रधान शिक्षक का प्रभार मिलेगा। इसी प्रकार, जिन मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पदस्थापित नहीं हैं, वहां वरीय शिक्षक प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाएं जाएंगे।

  • इससे संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग ने सोमवार को बबन प्रसाद सिंह एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश के आलोक में भोजपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया है।

इसके मुताबिक बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली, 2024 के तहत प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक का एक पृथक संवर्ग सृजित किया गया। इसमें प्रधान शिक्षक की नियुक्ति आयोग द्वारा परीक्षा के माध्यम से किए जाने का प्रविधान है।

इससे इतर बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली, 2018 से आच्छादित शिक्षकों को इस परीक्षा में शामिल होने की बाध्यता नहीं है।

उनके लिए पात्रता एवं रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति का प्रविधान है।

निर्देश में कहा गया है कि जिस प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक पदस्थापित नहीं हों अथवा जिस मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक पदस्थापित नहीं हैं, वहां वैकल्पिक व्यवस्था के तहत विद्यालय के वरीय शिक्षक को प्रधान शिक्षक-प्रधानाध्यापक घोषित किया जाएगा।

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