रांची: झारखंड सरकार ने राज्य के सेवानिवृत्त और दिवंगत शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने ऐसे शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से ग्रेड-1 प्रोन्नति का वित्तीय लाभ देने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
8 से 10 हजार शिक्षकों को होगा लाभ
विभागीय निर्देशों के अनुसार, इस निर्णय का लाभ राज्य के लगभग 8,000 से 10,000 सेवानिवृत्त एवं दिवंगत शिक्षकों को मिलने की संभावना है। पात्र शिक्षकों या उनके आश्रितों को नियुक्ति तिथि से ग्रेड-1 प्रोन्नति के आधार पर एरियर का भुगतान किया जाएगा।
5 लाख से 15 लाख रुपये तक मिल सकता है भुगतान
जानकारी के अनुसार, पात्रता और सेवा अवधि के आधार पर प्रत्येक लाभार्थी को लगभग 5 लाख रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक का वित्तीय लाभ मिल सकता है। इससे लंबे समय से लंबित एरियर भुगतान का रास्ता साफ हो गया है।
2019 के निर्णय में नहीं मिला था लाभ
बताया गया है कि वर्ष 1982 से 2012 के बीच नियुक्त कई शिक्षक प्रारंभ में अप्रशिक्षित थे और उन्होंने सेवा के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त किया था। वर्ष 2019 में सरकार ने ऐसे शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से ग्रेड-1 प्रोन्नति और उससे जुड़े वित्तीय लाभ देने का निर्णय लिया था।
हालांकि, उस समय जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया था कि जो शिक्षक आदेश जारी होने से पहले सेवानिवृत्त हो चुके थे या जिनका निधन हो गया था, उन्हें इस वित्तीय लाभ का दायरा नहीं मिलेगा।
न्यायिक प्रक्रिया के बाद बदला फैसला
पूर्व आदेश से प्रभावित शिक्षकों और उनके परिजनों ने न्यायालय का रुख किया था। इसके बाद विभाग ने संशोधित निर्देश जारी करते हुए यह स्पष्ट किया है कि सेवानिवृत्त और दिवंगत शिक्षक भी नियुक्ति तिथि से ग्रेड-1 प्रोन्नति के साथ संबंधित वित्तीय लाभ के हकदार होंगे।
इस निर्णय से वर्षों से लंबित एरियर भुगतान का मार्ग प्रशस्त होने के साथ हजारों शिक्षकों और उनके परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।
